November 23, 2024

प्रदेश में मृतकों और अपात्रों को पेंशन वितरण पर सामाजिक न्याय विभाग का शिकंजा

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भोपाल

प्रदेश में मृतकों और अपात्रों को पेंशन वितरण के मामले में सामाजिक न्याय विभाग ने शिकंजा कस दिया है। इस तरह की पेंशन वितरण पर रोक लगाने अब सामाजिक न्याय आयुक्त ने प्रदेशभर के आला अफसरों को फरमान जारी किया है कि मृत पेंशनरों की पेंशन बंद कर उनके नाम पोर्टल से हटाए जाने के संबंध में अब हर ग्राम पंचायत और वार्ड में ग्राम पंचायत सचिव और वार्ड प्रभारी से प्रमाण पत्र लिया जाए कि उनके वार्ड और पंचायत में किसी मृतक को पेंशन प्रदाय नहीं की जा रही है। सामाजिक न्याय आयुक्त ने मृतकों और अपात्रों के खातों में पेंशन बांटे जाने की शिकायतें सामने आने पर सामाजिक न्याय आयुक्त ने भारी नाराजगी जताई है। इस पर सख्ती से रोक लगाने अब उन्होंने सभी कलेक्टरों, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और सामाजिक न्याय विभाग के सभी उप संचालक, संयुक्त संचालकों को को निर्देश जारी किए है। 

उन्होंने सभी ग्राम पंचायत सचिव और वार्ड प्रभारियों से हर महीने यह प्रमाणपत्र लेने के निर्देश किए है कि उनके वार्ड और ग्राम पंचायत में कोई मृतत पेंशन नहीं ले रहा है।  इसके बाद भी ऐसे मामले आते है तो ये अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।  उन्होंने कहा है कि पेंशन पोर्टल से भी मृत और अपात्रों की जानकारी हटाई जाए। नये पेंशन प्रकरण की सूची का संधारण और सत्यापन किया जाए तथा पेंशन बंद किए गए प्रकरणों की सूची का संधारण किया जाए। बचत खाते नंबर अपडेट किए जाए। नए पेंशन प्रकरणों में ग्राम पंचायत सचिव, वार्ड प्रभारी से प्राप्त आवेदनों को उनकी अनुशंसा सहित निकाय में प्राप्त किया जाए और पेंशन योजना की पात्रता निर्धारण हेतु निर्धारित दस्तावेज जो पंचायत सचिव वार्ड प्रभारी द्वारा प्रमाणित हो उन्हें आवेदन पत्रों के साथ संलग्न किया जाए। दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद ही समग्रह सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी पेंशन स्वीकृति की अनुशंसा संबंधित अधिकारी को दे। पेंशन आवेदन के अनुमोदन और स्वीकृति के बाद ही पेंशन पोर्टल पर पेंशन स्वीकृत की जाए।

इनकी होगी जिम्मेदारी
जिन ग्राम पंचायत और वार्डो में मृत हितग्राही के प्रकरण नहीं है वे हर माह निरंक जानकारी का प्रमाणपत्र जारी करे। मृत प्रकरणें की जानकारी हर माह बैंक शाखा को देकर उन खातों में जमा पेंशन राशि शासन के खाते में जमा करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। पेंशन पोर्टल से भी ऐसी पेंशन बंद करने की कार्यवाही की जाए। मृत और अपात्र को पेंशन बंटी तो संबंधित ग्राम पंचायत सचिव, वार्ड प्रभारी और समग्रह सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी पूर्णत: जिम्मेदार होंगे।

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