November 26, 2024

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए

0

भोपाल

प्रदेश में मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पहले प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा। एमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाणित विज्ञापन ही प्रिंट मीडिया में प्रकाशित हो सकेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

मध्यप्रदेश के 29 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में 4 चरण में निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। पहले चरण में 6 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में 19 अप्रैल को, दूसरे चरण में 7 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में 26 अप्रैल को, तीसरे चरण में 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में 7 मई को और चौथे चरण में 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में 13 मई को मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंट मीडिया में मतदान की तिथि व मतदान से पूर्व दिवस पर प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के लिये विशेष व्यवस्था दी गई है। नियमानुसार प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणन के लिए राजनैतिक दल/आवेदकों को मतदान के दिन और मतदान से पूर्व दिवस पर विज्ञापन के प्रकाशित होने की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले जिला/राज्यस्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) को आवेदन देकर पूर्व प्रमाणन कराना होगा। पूर्व प्रमाणन के पश्चात ही समाचार पत्रों में ऐसे प्रचार विज्ञापन प्रकाशित किये जा सकेंगे।

ये है डेट लाइन
पहले चरण के 6 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट एवं छिंदवाड़ा में 18 अप्रैल एवं मतदान तिथि 19 अप्रैल को प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा। दूसरे चरण के 7 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, नर्मदापुरम एवं बैतूल में 25 अप्रैल एवं मतदान तिथि 26 अप्रैल को प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा।

तीसरे चरण के 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल एवं राजगढ़ में 6 मई एवं मतदान तिथि 7 मई को प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा। इसी प्रकार चौथे चरण के 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगौन् एवं खंडवा में 12 मई एवं मतदान तिथि 13 मई को प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *