November 27, 2024

प्रत्याशी को नामांकन से पहले खुलवाना होगा बैंक खाता, चुनावी खर्च को लेकर निर्वाचन आयोग सख्त

0

श्योपुर
 लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के लिए कई नियम बनाए हैं। इसी कड़ी में अब प्रत्याशियों को नामांकन से पूर्व अब अलग से अपना बैंक खाता खुलवाना होगा। दरअसल, प्रत्याशियों को चुनाव का लेखा-जोखा रखने के लिए अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा और नामांकन जमा करने के साथ इसकी लिखित सूचना रिटर्निंग अधिकारी को देनी होगी।

चुनाव आयोग के अनुसार चुनावी खर्च का सही-सही लेखा रखने के लिए प्रत्येक प्रत्याशी को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा। प्रत्याशी को यह बैंक खाता नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने के कम से कम एक दिन पहले अनिवार्य रूप से खोलना होगा और नामांकन दाखिल करते समय इस बैंक खाते की खाता संख्या संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में देना होगी।

संयुक्‍त खाता भी खोल सकेंगे

आयोग के मुताबिक यदि अभ्यर्थी ने बैंक खाता नहीं खोला है अथवा बैंक खाता संख्या की सूचना नहीं दी है तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी को नोटिस जारी करेंगे। चुनावी खर्च के उद्देश्य से बैंक खाता या तो प्रत्याशी के नाम से या उसके चुनावी एजेंट के साथ संयुक्त नाम से खोला जा सकता है। लेकिन यह बैंक खाता प्रत्याशी के परिवार के किसी सदस्य या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त नाम से नहीं खोला जा सकेगा जो अभ्यर्थी का चुनावी एजेंट नहीं है।

चुनावी व्यय के लिए खोला जाने वाला खाता प्रत्याशी द्वारा राज्य में कहीं भी खोला जा सकेगा। खाता राष्ट्रीयकृत, निजी अथवा सहकारी बैंक या डाकघरों में भी खोला जा सकता है। निर्वाचन व्यय के प्रयोजन के उद्देश्य से उसे पृथक से बैंक खाता खोलना ही होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *