ग्राहकों के हित में RBI का सख्त फैसला, एक साथ 5 बैंकों पर लगाया जुर्माना
नई दिल्ली
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की सहकारी बैंकों पर सख्ती का सिलसिला जारी है। ताजा मामले में आरबीआई ने पांच सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। ये बैंक-बेंगलुरु स्थित कर्नाटक स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक, ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड, झांसी स्थित रानी लक्ष्मीबाई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, तमिलनाडु के निकोल्सन कोऑपरेटिव टाउन बैंक और राउरकेला स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं।
किस बैंक पर कितना जुर्माना: आरबीआई ने कहा कि कर्नाटक स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उसे आवासीय वित्त संबंधी बैंकिंग प्रावधानों का पालन नहीं करने का दोषी पाया गया है। इसके अलावा भारत सहकारी बैंक लिमिटेड पर 15 लाख रुपये का जुर्माना अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहक हितों का ध्यान नहीं रखने की वजह से लगाया गया है।
आरबीआई ने रानी लक्ष्मीबाई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर पांच लाख रुपये, निकोल्सन कोऑपरेटिव टाउन बैंक पर दो लाख रुपये और द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि इन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला बैंकिंग नियामक के नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आधार पर लिया गया है।