November 27, 2024

राज्य मंत्रिपरिषद का फैसला, प्रदेश में 17 से हो सकेंगे तबादले,प्रतिबंध हटा

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भोपाल
राज्य सरकार ने स्थानांतरण पर लगा प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है। स्वैच्छिक एवं प्रशासनिक आधार पर सभी जरूरी तबादले आगामी 17 सितंबर से 5 अक्टूबर के मध्य किए जा सकेंगे। इसके लिए सरकार जल्दी ही स्थानांतरण नीति लाएगी।

यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश सरकार के प्रवक्ता एवं गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश के कई अधिकारी,कर्मचारी लंबे समय से अपने स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं। यह निर्णय उनके लिए राहत देने वाला है। डॉ मिश्रा ने कहा कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला राज्य के नगर सैनिकों(होम गार्डस) के हित में लिया गया। इन सैनिकों को अब उनकी सर्विस के तीन साल में एक बार ब्रेक दिया जाएगा। होमगार्ड जवानों को 2016 के नियम में दो महीने का ऑफ  मिलता था कुछ लोगों को तीन साल में किसी को एक साल में दो माह का ऑफ  मिलता था अब इसे सुधारकर तीन साल में दो माह का ऑफ  मिलेगा। यही नहीं प्रदेश के 950 अतिरिक्त नगर सैनिकों को प्रतिनियुक्ति पर बाढ़ बचाओ आपदा प्रबंधन के लिए एसडीईआरएफ में पदस्थ किया जाएगा।

बनेगा डॉ.हेडगेवार का स्मारक
डॉ.मिश्रा ने कहा कि बैठक में बालाघाट जिले के रामपायली में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के प्रथम सरसंघचालक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार का स्मारक बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। रामपायली डॉ.हेडगेवार की कर्मस्थली रही है। स्मारक के माध्यम से उनकी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी स्मृतियों को संरक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक दिन पहले ही रामपायली पहुंचकर वहां के संबंधित स्थलों का अवलोकन कर स्मारक बनाने की घोषणा की थी।

चलेंगे अलग-अलग रंग के ऑटो
डॉ मिश्रा ने कहा कि बैठक में ऑटो रिक्शा विनिमय योजना 2021 को लागू करने का फैसला हुआ। इसमें शहरी और गैर शहरी क्षेत्र में अलग-अलग रंग के ऑटो चल सकेंगे। सीएनजी ऑटो को परिवहन शुल्क में छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑटो में पटिया लगाकर सवारी बैठाने पर प्रतिबंध रहेगा।

स्वरोजगार के लिए मिलेगा विशेष अनुदान
बैठक में भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना व टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना, वित्तपोषण परियोजना को भी मंजूरी दी गई। इनके अंतर्गत स्वरोजगार,विनिर्माण इकाइयों की स्थापना,नवाचार व कौशल उन्नयन जैसे कार्यों के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को सरकार ब्याज ऋण में 5 प्रतिशत तक का अनुदान,बैंक गारंटी शुल्क में 7 वर्ष तक की छूट सहित अन्य सुविधाएं प्रदान करेगी।
 
लाडली लक्ष्मी बेटियों को मिलेंगे 1.43 लाख रुपए
डॉ मिश्रा ने कहा कि लाडली लक्ष्मी बेटियों से को उनकी उच्च शिक्षा के दौरान 25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता सहित कुल 1.43 लाख रुपए मिलेंगे। इनमें 43 लाख रुपए उनकी शिक्षा के दौरान व एक लाख रुपए 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर नकद राशि के रूप में प्राप्त होंगे।

बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के उक्त प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

ये निर्णय भी हुए

  • लोक परिसंपत्ति विभाग की 4 संपत्तियां निजी फ र्मों को देने की मंजूरी दी गई।
  • मध्य प्रदेश कास्ट चिरान विधेयक में संशोधन किया गया है। इसमें पहले जुर्माना और जेल का प्रावधान था। अब इसमें जेल का प्रावधान हटा दिया गया है। अब इसमें सिर्फ जुर्माना होगा।
  • ज्ञानवीर विश्वविद्यालय सागर की स्थापना एवं अध्यादेश को मंजूरी।
  • टाइम्स विश्वविद्यालय भोपाल का नाम बदलकर शुभम विश्वविद्यालय भोपाल करने की सहमति दी गई।
  • मध्यप्रदेश वेट विधेयक एवं मप्र मालसेवा कर संशोधन विधेयक को विधानसभा में पेश करने की अनुमति दी गई।

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