सुप्रीम कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर हिंदू पक्ष को दी राहत, नहीं मानी मुस्लिम पक्ष की बात
नई दिल्ली
मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इसमें अभी फिलहाल जो बात अदालत की तरफ से निकलकर सामने आई है, उसके अनुसार शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। हालांकि, इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिंदू पक्ष को राहत मिली है।
दरअसल, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में सभी निचली अदालतों में चल रहे 15 मुकदमों को ट्रांसफर करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। साथ ही मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक की भी मांग की थी।
लेकिन, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष की इस मांग को खारिज कर दिया गया और हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहने का रास्ता साफ कर दिया।
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की जिला अदालत में मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में चल रहे सभी केस को हाईकोर्ट ट्रांसफर कर लिया था। हाईकोर्ट ने तब कहा था कि सभी मुकदमे एक जैसे हैं और इनमें एक ही तरह के सबूतों के आधार पर फैसला होना है। ऐसे में अदालत के समय को बचाने के लिए बेहतर यही होगा कि इन मुकदमों पर एक साथ सुनवाई हो। हाईकोर्ट के इसी फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी मस्जिद के सर्वे पर रोक बढ़ाई जा रही है।
मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर भी सुनवाई टाल दी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की कमेटी की याचिका पर नोटिस जारी किया और संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है, जहां फिलहाल इस पर सुनवाई टल गई है।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इस केस में हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमे की मेन्टेनेबिलिटी पर सवाल खड़े करने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट मंगलवार को सुनवाई करने जा रही है।
बता दें कि इससे पहले सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के ईदगाह मस्जिद सर्वे के आदेश पर रोक लगा दी थी। इस मामले पर कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई जारी रहेगी। लेकिन, सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक जारी रहेगी।