मतदाता पहचान पत्र नहीं होने की दशा में 12 प्रकार के वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से भी कर सकते हैं वोट
भिंड
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन में मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र नहीं होने की दशा में ई-मतदाता परिचय पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर मतदान किए जाने की सुविधा दी गई है। इसके अतिरिक्त 12 प्रकार के वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से भी मतदाता अपने मत का उपयोग कर सकते हैं।
आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मतदान करने के संबंध में मतदाता की पहचान के लिए मतदाता परिचय पत्र के अलावा ई-मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंक, पोस्ट आफिस की फोटो सहित पासबुक, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड।
भारतीय पासपोर्ट, फोटोग्राफ सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र शासन, राज्य शासन, पीएसयूस और पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी फोटोग्राफ सहित सर्विस पहचान कार्ड और एमपी, एमएलए व एमएलसी द्वारा जारी सरकारी पहचान पत्र निर्धारित किए गए हैं।