नाबलिग से दुष्कर्म के आरोप में नाना, मामा काे अंतिम सांस तक उम्र कैद
भाेपाल
काेलार थाना इलाके में एक साल पहले छह साल की बालिका से दुष्कर्म करने के आराेप में उसके नाना एवं मामा काे सांस चलते तक कारावास की सजा सुनाई गई है। दाेनाें पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया गया है। फैसला गुरुवार काे विशेष न्यायालय पाेक्साे की न्यायाधीश पदमा जाटव ने सुनाया।
जिला अभियाेजन अधिकारी कार्यालय के प्रवक्ता मनाेज त्रिपाठी ने बताया कि आठ अप्रैल 2021 काे काेलार थाने में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसमें महिला ने बताया था कि मेरी छह वर्ष की बेटी के साथ मेरे पिता और भाई ने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने दुष्कर्म, पाेक्साे एक्ट के तहत केस दर्ज कर आराेपिताें काे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। चिकित्सा जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हाेने के साथ ही डीएनए की जांच रिपाेर्ट भी पाजिटिव मिली। सुनवाई के बाद गुरुवार काे अदालत ने अबाेध बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में बालिका के नाना और मामा काे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। दाेनाें काे शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक जेल में रहना हाेगा।