November 27, 2024

1963 का उल्लंघन मामले में गुजरात के अमरेली में बीजेपी के दो पाषर्दों को अयोग्य घोषित कर दिया गया

0

अमरेली
गुजरात के अमरेली में बीजेपी के दो पाषर्दों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें गुजरात नगर पालिका अधिनियम, 1963 का उल्लंघन किया है। पार्षदों को अयोग्य घोषित करने के आदेश  अमरेली जिला कलेक्टर, अजय दहिया के कार्यालय से जारी किया गया है। इन दोनों पार्षदों पर आरोप है कि इनके तीन बच्चे हैं जिसके चलते गुजरात नगर पालिका अधिनियम, 1963 का उल्लंघन हुआ है। बीजेपी नेता खीमा कासोटिया और मेघना बोखा को सोमवार को तत्काल प्रभाव से अमरेली के दामनगर नगरपालिका से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर ने दामनगर नगरपालिका के मुख्य अधिकारी क्रुपेश पटेल द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए जन्म प्रमाण पत्र का हवाला दिया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पार्षदों को उनकी अयोग्यता से पहले कलेक्टर कार्यालय ने तलब किया था। जब उन्होंने 2021 में दामनगर नगर निकाय चुनाव लड़ा था, तो दोनों ने दो बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र रिकॉर्ड में रखे थे। हालांकि, नए प्रमाणपत्रों से संकेत मिलता है कि वार्ड नंबर 2 से बीजेपी पार्षद कासोटिया और वार्ड नंबर 3 से बीजेपी पार्षद बोखा तीसरी बार माता-पिता बने हैं, जिससे गुजरात नगर पालिका अधिनियम का उल्लंघन हुआ है।

जानकारी के मुताबिक दोनों पार्षदों के खिलाफ शिकायत की गई थी कि 2021 में जब चुनाव हुआ तो दोनों के दो बच्चे थे लेकिन जीतने के बाद तीन बच्चे हो गए। एक पार्षद के यहां तीसरा बच्चा 10 मई 2023 को हुआ जबकि दूसरे पार्षद के यहां 14 मार्च 2023 को हुआ। कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा, “आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन, मामले में सबूत के रूप में पेश किए गए रिकॉर्ड से पता चलता है कि प्रतिवादी नंबर 1 (खिमा कासोटिया) और 2 (मेघना बोखा) ) 2021 में दामनगर नगर पालिका के चुनाव के समय उनके दो बच्चे थे और तीसरे बच्चे का जन्म 10 मई, 2023 को प्रतिवादी नंबर 1 के यहां हुआ था और 14 मार्च, 2023 को प्रतिवादी नंबर 2 के यहां हुआ था। दोनों पार्षदों ने खुद को अयोग्य ठहराए जाने का विरोध किया था। उनका कहना था कि उनका तीसरा बच्चा चुनाव के बाद पैदा हुआ है लेकिन उनकी ऐप्लिकेश खारिज हो गई थी।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *