स्क्रैप गाड़ियों के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पर अब नए वाहनों के टैक्स में 25% छूट
भोपाल
मध्यप्रदेश में पुराने वाहनों के स्क्रेपिंग कराकर उसका सर्टिफिकेट आफ डिपाजिट प्रस्तुत कर आमजन नये वाहन की खरीदी पर पंद्रह से पच्चीस प्रतिशत तक टैक्स छूट पा सकेंगे।
राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत मोटरयान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य नियम जारी कर दिए है। इसके तहत पुराने स्क्रैप वाहन के बदले नये वाहन की खरीदी के समय इसका प्रमाणपत्र देने पर गैर परिवहन वाहनों पर 25 प्रतिशत तथा परिवहन वाहनों पर पंद्रह प्रतिशत तक मोटरयान कर में छूट प्रदान की जाएगी।
ऐसे मिलेगी छूट
जिस व्यक्ति के नाम से सर्टिफिकेट आॅफ डिपाजिट होगा उसी व्यक्ति के नाम पर नया वाहन खरीदे जाने पर मोटरयान कर में छूट प्रदान की जाएगी। वाहन स्वामी द्वारा नया वाहन खरीदने पर प्रोत्साहन और लाभ प्राप्त करने के लिए सर्टिफिकेट आॅफ डिपाजिट एक आवश्यक और पर्याप्त दस्तावेज होगा। इस प्रमाणपत्र की वैधता जारी होने की तिथि से दो वर्ष तक रहेगी।
दूसरे को भी बेच सकेंगे छूट का अधिकार
वाहन स्क्रैप कराने के बाद मिले सर्टिफिकेट आॅफ डिपाजिट इलेक्ट्रानिक्स रूप से विनिमय किया जा सकेगा।। प्रत्येक नये मालिक को सर्टिफिकेट आॅफ डिपाजिट का हस्तांतरण फार्म दो डी के अनुसार ट्रेडिंग प्लेटफार्म पर किया जाएगा। सर्जिफिकेट आॅफ डिपाजिट का एक बार उपयोग हो जाने पर उरस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय या डीलर द्वारा उसे वाहन डेटाबेस में रद्द के रुप में चिन्हित कर दिया जाएगाा। जिससे इस प्रमाणपत्र के धारक को लाभ प्रदान किया गया है।
किस्तों में कर जमा करने पर केवल आठ वर्ष तक छूट
जिस श्रेणी का वाहन स्क्रैप किया गया है उसी श्रेणी का नया वाहन खरीदने में मोटरयान कर में छूट दी जाएगी। जीवन काल कर जमा किए जानेकी स्थिति में गैर परिवहन यानों पर 25 प्रतिशत तथा परिवहन वाहनों पर 15 प्रतिशत मोटर यान कर में एकमुश्त छूट प्रदान की जाएगी। मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक कर जमा किए जाने की स्थिति में गैर परिवहन वाहनों पर देय मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक कर जमा किए जाने की स्थिति में गैर परिवहन वाहनों पर देय कर पर पंद्रह वर्ष तक 25 प्रतिशत तथा परिवहन वाहनों पर आठ वर्ष तक 15 प्रतिशत मोटरयान कर में छूट प्रदान की जाएगी।