September 21, 2024

झारखंड में मादक पदार्थ तस्करी में दो दोषियों को 10 साल जेल, दोहरे हत्याकांड में पांच लोगों को उम्रकैद की सजा

0

पश्चिमी सिंहभूम.

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में साढ़े तीन साल पुराने दोहरे हत्याकांड के सिलसिले में स्थानीय अदालत सजा सुनाई। बृहस्पतिवार में पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। दरअसल, मार्च 2022 में, पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक पिकअप वैन को रोका। चक्रधरपुर से आ रहे वाहन को रोका गया और पश्चिमी सिंहभूम जिले के निवासी गणेश चंद्र शॉ और मानस प्रधान को बिना वैध दस्तावेजों के तस्करी और परिवहन के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पोस्ता बरामद किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मादक पदार्थ तस्करी के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 15 (बी) के तहत दो लोगों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। एक अलग घटना में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-द्वितीय की अदालत ने रॉया राय पूर्ति उर्फ डोली, बुधराम तिरिया उर्फ लाल तिरिया, बामुन तिरिया उर्फ मोटू, रघुनाथ तिरिया और जयपाल तिरिया को 3 जनवरी, 2021 को नोवामुंडी थाना अंतर्गत टोटेटोपा गांव में जमीन विवाद के चलते बिष्णु पुरीदा और उनकी पत्नी फुरगुन की हत्या के लिए धारा 302 (हत्या)/34 आईपीसी के तहत सजा सुनाई। इसके अलावा, अदालत ने उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में रखा था। जांच के दौरान पुलिस ने दोषियों के खिलाफ जरूरी सबूत जुटाए और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *