November 24, 2024

दिल्ली कोर्ट ने शराब नीति के CBI से जुड़े मामले में के कविता की न्यायिक हिरासत 7 जून तक बढ़ाई

0

नई दिल्ली

 दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता को बड़ा झटका लगा है. अदालत ने सोमवार (3 जून) को कविता की न्यायिक हिरासत को 3 जुलाई तक बढ़ा दिया. दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार की गईं बीआरएस नेता को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने को लेकर सुनवाई हुई. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने के कविता को शराब नीति मामले में 15 मार्च को अरेस्ट किया था.

दरअसल, शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच ईडी के साथ-साथ सीबीआई भी कर रही है. 21 मई को भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने कविता की हिरासत 3 जून तक बढ़ा दी थी. उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि आज यानी सोमवार को खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने सभी दलीलें सुनने के बाद एक महीने के लिए बीआरएस नेता की हिरासत को बढ़ाने का फैसला किया. वह गिरफ्तारी के बाद से ही दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं.

कविता के साथ दूसरे दो आरोपियों प्रिंस और दामादोर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है. इन दोनों आरोपियों को ईडी ने जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया था.

कविता के वकील ने हिरासत बढ़ाने पर उठाया था सवाल

वहीं, पिछली बार जब राउज एवेन्यू कोर्ट में के कविता की कस्टडी को लेकर सुनवाई हुई तो उनके वकील ने दलील दी थी कि मामले में चार्जशीट दायर की जा चुकी है. इस पर अदालत ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है और इसलिए अदालत उनकी हिरासत नहीं बढ़ा सकती है. इस आधार पर वह रिहा होने की हकदार हैं. इस पर जवाब देते हुए ईडी के वकील ने कहा था कि अदालत को सीआरपीसी की धारा 167 और धारा 309 के तहत संज्ञान के बाद हिरासत बढ़ाने का अधिकार है.

के कविता पर क्या आरोप हैं?

जांच एजेंसियों का आरोप है कि कविता 'साउथ ग्रुप' की प्रमुख सदस्य थीं. इस ग्रुप पर आरोप है कि इसने दिल्ली में शराब के लाइसेंस हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये की किकबैक दी थी. शराब नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था. बीआरएस नेता ने अपनी याचिका में कहा था कि उनका शराब नीति से कोई लेना-देना नहीं हैं. उनके खिलाफ केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी के जरिए आपराधिक साजिश रची जा रही है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed