November 24, 2024

घर में आग लगाने का मामला, सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच लोग दोषी करार

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 कानपुर
समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के आगजनी मामले में फैसला आ गया है. आगजनी केस में सपा विधायक पर सभी आरोप साबित हो गए हैं. अब 7 जून को होगा उनकी सजा का ऐलान होगा. सपा विधायक इरफान सोलंकी आईपीसी की धारा 436, 427, 147, 504, 506, 323 में दोषी पाए गए हैं.

एमपी एमएलए कोर्ट ने कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी को आगजनी मामले में दोषी करार दिया है. इरफान सोलंकी सहित अन्य 4 आरोपी भी हुए दोषी करार दिए गए हैं. विधायक इरफान सोलंकी  उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजरायल आटा वाला, शरीफ और शौकत पहलवाना को कोर्ट ने किया दोषी करार दिया है. आगजनी के मामले में साल 2022 में कानपुर के जाजमऊ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था.

वहीं सपा विधायक को दोषी करार दिए जाने पर कोर्ट में बवाल मच गया था और सपा समर्थकों ने कानपुर कोर्ट के बाहर जमकर हंगाम किया. इस मामले के आरोपी शौकत  पहलवान के परिजनों ने कोर्ट में जमकर बवाल किया था. उन्होंने चीख-चीख कर कहा कि इंसाफ नहीं हुआ है. आगजनी के मामले में विधायक इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए जोड़ा गया था.

सपा विधायक इरफान सोलंकी मामले पर न्यायालय ने विधायक सहित पांच लोगों को दोषी करार दिया. स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए ने सपा विधायक को आईपीसी की धारा 436, 427, 147, 323, 504, 506 के तहत पाया दोषी. धारा 436 में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक सजा का प्रावधान हैं. माना जा रहा है कि विधायक इरफान सोलंकी की विधायकी जाना तय है, हालांकि सजा पर सात जून को कोर्ट फैसला सुनाएगा.

वहीं सपा विधायक को दोषी करार दिए जाने पर सरकारी अधिवक्ता भास्कर मिश्र ने बताया की आगजनी के मामले में विधायक इरफान सोलंकी उनके भाई और अन्य 3 आरोपियों को दोषी पाया गया है. इन पर दोष सिद्ध हो गया है और कोर्ट ने ये फैसला असुरक्षित कर लिया है और आने वाली 7 जून को फैसला सुनाया जाएगा की आखिर किसको कितनी सजा होनी  है.

क्या है मामला

बता दें कि कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र में साल 2022 में सपा विधायक इरफान सोलंकी पर पीढ़िता नजीर फातिमा द्वारा आरोप लगाया गया था की उनकी झोपड़ी में सपा विधायक इरफान सोलंकी उनके भाई रिवान सोलंकी, इजरायल आटा वाला, शौकत पहलवन और शरीफ ने आग लगा दी थी. जिसके चलते वादिनी नजीर फातिमा ने जाजमऊ थाने मुकदमा लिखवाया था. इस आरोप के चलते विधायक इरफान और अन्य 4 आरोपी पिछले 20 महीनों से जेल में बंद चल रहे थे, जिसमें चार आरोपी कानपुर जेल में तो वहीं इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद हैं.

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