November 24, 2024

ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी कोर्ट में अहम सुनवाई, पूरे इलाके में धारा 144 है लागू

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वाराणसी
ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले पर आज वाराणसी कोर्ट का फैसला आएगा। ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन के मामले में सोमवार को जिला कोर्ट अपना निर्णय देगा। सोमवार को जिला अदालत के आदेश से पहले वाराणसी में निषेधाज्ञा (144 धारा) लागू कर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने पिछले महीने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मामले में आदेश 12 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने रविवार को कहा कि वाराणसी आयुक्तालय में निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है और अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में धार्मिक नेताओं से बातचीत करने को कहा गया है ताकि शांति बनी रहे। कोर्ट ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मुकदमा चलने योग्य है या नहीं, इस पर अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कि यह केस पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है।

पुलिस आयुक्त ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे शहर को सेक्टरों में बांटा गया है, जिन्हें जरूरत के मुताबिक पुलिस बल आवंटित किया गया है। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पैदल मार्च करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। जिले के सीमावर्ती इलाकों, होटलों और गेस्ट हाउसों में चेकिंग तेज कर दी गई है, वहीं सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है।

बता दें कि पांच महिलाओं ने याचिका दायर कर हिंदू देवी-देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति मांगी थी, जिनकी मूर्तियां ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हैं। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद एक वक्फ संपत्ति है और याचिका की सुनवाई पर सवाल उठाया है।

हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा था कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है। इससे पहले एक निचली अदालत ने परिसर के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का आदेश दिया था। 16 मई को सर्वे का काम पूरा हुआ और 19 मई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई। हिंदू पक्ष ने निचली अदालत में दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी परिसर के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान एक शिवलिंग मिला था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया था।

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