बिहार-गया में खनिज विकास पदाधिकारी निलंबित, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने दी कार्रवाई की चेतावनी
गया.
गया के खनिज विकास पदाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नियमानुकूल कार्य नहीं करने, स्मारपत्र के बावजूद स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने और स्वेच्छाचारिता के आरोप में गया जिला के खनिज विकास पदाधिकारी निधि भारती को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
विजय सिन्हा ने कहा कि आरोप पत्र गठित कर उनपर विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश दिया गया है। खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विभागीय कर्मियों के द्वारा मनमानी, स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता और भ्रष्ट आचरण के कारण अवैध बालू खनन एवं परिवहन को बढ़ावा मिल रहा है। गया जिला के बंदोबस्त बालूघाट संख्या-39 (गया पुल 03) के मामले में निलंबित अधिकारी ने अनियमितता बरती थी। विजय सिन्हा ने कहा कि विभाग द्वारा पत्र एवं स्मार पत्र के वाबजूद उनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। विभाग के उच्चाधिकारी द्वारा उक्त बालूघाट एवं एक अन्य बालूघाट का निरीक्षण करने पर विभिन्न मानकों पर अनियमितता प्रतिवेदित की गयी थी।
विजय सिन्हा ने दी चेतावनी
खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में सुगमतापूर्ण एवं ईमानदारी से खनन कार्य के लिए बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 लागू है। उन्होंने कहा कि जिन पदाधिकारियों के द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जायेगा, उन पर विभाग द्वारा कठोर कार्रवाई की जायेगी। खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बंदोबस्तधारियों, परिवहन करने वाले एजेंसियों एवं विभागीय पदाधिकारियों, जिला समाहर्ता, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडलाधिकारी सहित सभी थानाध्यक्षों का यह दायित्व है कि वह खनन विभाग के नियमों का पालन कर पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सही लोगों को सहयोग और गलत लोगों को दंडित कर अवैध खनन एवं परिवहन को रोकना ही खनन विभाग का लक्ष्य है।