प्रेस क्लब में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन
कांकेर
जिले के प्रेस क्लब भानुप्रतापपुर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया जिसमें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल कृष्ण नीलम ने कहा कि पत्रकारिता देश-समाज के विकास में अहम भूमिका निभाती है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो जिले राज्य देश की विभिन्न समाचारों को लोगों तक प्रसारित करती है, तब जाकर लोगों को घटना चक्र और होने वाली गतिविधियों के बारे में पता चल पाता है। उन्होने पत्रकारों से कहा कि अपराध में रेप, पास्को एक्ट के पीड़िता व उनके परिवार की निजता को उजागर नहीं करना चाहिए, साथ ही उनकी फोटोग्राफ्स को भी प्रकाशित करने से बचना चाहिए। यह भी कहा कि पत्रकारिता को पूरे तथ्य को सच्चाई के साथ प्रमुखता से समाज के सामने रखना चाहिए। निर्भीक, निडर और साहसी होकर अपना कार्य करना चाहिए।
उन्होने बताया कि 18 वर्ष की कम आयु की पीड़िता का नाम प्रकाशित नहीं कर सकते। वर्तमान में मोटरयान एक्ट के तहत जो बनाए गए नियमों का उल्लंघन हो रहा है, उससे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। टूव्हीलर हो या फोर व्हीलर हो इसके लिए वाहनों का रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग, लाइसेंस, बीमा पॉलिसी होना बहुत जरूरी है, तभी सार्वजनिक स्थल में इन वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अभाव में मोटर अधिनियम के तहत कारावास व जुमार्ना भी हो सकती है। होने वाली दुर्घटना में एक व्यक्ति के परिजनों को क्षतिपूर्ति के लिए चालक, गाड़ी मालिक, बीमा कंपनी जिम्मेदार होते है और बीमा कंपनी इसका क्षतिपूर्ति देने के लिए भागी होता है। पत्रकारिता के माध्यम से इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना चाहिए।
न्यायधीश आनंद बोरकर ने कहा लोकतंत्र में मीडिया का चौथा स्तंभ है पर प्रेस की स्वतंत्रता के साथ कुछ बातों में सावधानी भी जरूरी है। न्यूज पेपर में जो भी बातें समाज की भलाई के लिए लिखी जाती हैं, उसे पत्रकारों को पूरी तरह निष्पक्षता के साथ सामने लाना चाहिए। अधिवक्ता वनिता सोनी एवं सीमा तिवारी ने कहा खबर का प्रकाशन के लिए सत्यता जांचें, इसका दूरस्थ मूल्यांकन करें, पत्रकारिता नैतिक साहस के साथ निडर होकर करना चाहिए। कई बार समाज व प्रशासन का दबाव जरूर रहता है पर पत्रकारिता निडर साहसी होकर करना चाहिए और हर स्थिति को सामना करने के लिए आगे आना चाहिए। पत्रकारिता के माध्यम से कानूनों की जानकारी लोगों तक पहुंचाना आप की भी जिम्मेदारी है। साथ ही मोटरयान अधिनियम की जानकारी दी, वाहन के आवश्यक कागजात, दुर्घटना मृत्यु दावा के संबंध में विस्तार से जानकारी दिया गया। इस दौरान मनीष जैन, दिनेश चुरेन्द्र, फतेगोपाल चुरेन्द्र, विष्णु नेताम, प्रदीप नरेटी, सुरेंद्र ठाकुर, पत्रकारगण व पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राएं एवं अन्य मौजूद रहे।