केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी, इस मामले को लेकर सौरभ भारद्वाज ने उठा दिए सवाल
नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटे हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने वाले ट्रायल कोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए इसमें कई खामियां बता दीं। अब हाई कोर्ट के खिलाफ इस फैसले पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आई है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जमानत पर रोक लगाने वाले हाई कोर्ट के जज पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जज पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। उन्होंने निचली अदालत के आदेश को देखे बगैर ही जमानत पर रोक लगा दी थी।
सौरभ भारद्वाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाने वाले हाई कोर्ट के आदेश को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के आदेश को देखे बिना, उसे पढ़े बिना स्टे का ऑर्डर दे दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाई कोर्ट गलती करे तो हम गलती नहीं करते। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाई कोर्ट ने गलती की। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा, मेरा मानना है कि हाई कोर्ट की वो बेंच पूर्वाग्रह से ग्रसित थी जिन्होंने ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर देखे बिना ही उसे स्टे कर दिया। ऐसे में मुझे व्यक्तिगत तौर पर कोई उम्मीद नहीं थी।
हाई कोर्ट ने फैसला दते हुए क्या कहा?
हाई कोर्ट ने कहा ट्रायल कोर्ट के आदेश को गलत बताते हुए कहा कि जमानत का आदेश देते समय निचली कोर्ट ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने कहा कि निचली अदालत की जज ने ना तो ईडी को अपनी बात रखने का पर्याप्त मौका दिया और ना ही ईडी द्वारा पेश किए गए दस्तावेज देखे। इसके विपरित उन्होंने उन दस्तावेजों को भारी भरकम बता दिया।