MP के छात्रों को विद्यालय में प्रवेश को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, स्कूल को दिया निर्देश
जबलपुर
छात्र हित में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) ने एक अहम फैसला सुनाते हुए तत्काल प्रवेश दिए जाने के निर्देश दिए है। जिससे छात्र को राहत मिली है तो वही न्याय की लड़ाई में उसकी जीत हुई है। मामले की सुनवाई कर रहे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुश्रुत धर्माधिकारी की एकल पीठ ने गरीब और पिछड़े वर्ग के होनहार छात्र को मॉडल स्कूल में तत्काल प्रवेश देने का आदेश जारी किए हैं।
शिकायत कर्त्ता ने पास की थी प्रवेश परीक्षा
जानकारी के तहत जबलपुर हाई कोर्ट में जबलपुर निवासी अहफाजुरहमान अंसारी द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय की प्रवेश परीक्षा को पास कर लिया था, लेकिन उसे स्कूल में प्रवेश नही दिया जा रहा था। जिसके चलते वह कोर्ट में आवेदन दिया था। एडमीशन नही दिए जाने के पीछे स्कूल प्रबंधन का तर्क था कि छात्र का 8वी कक्षा में 50 प्रतिशत ही अंक है।
होनहार है छात्र
आवेदक छात्र के वकील ने अपनी दलील में कोर्ट को बताया कि छात्र ने स्कूल की प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया और छात्र को स्कूल का आवंटन भी कर दिया गया था। लेकिन प्रवेश लेने गए छात्र को प्रवेश देने से मना कर दिया गया, जबकि प्रावधान के तहत छात्र द्वारा प्रवेश परीक्षा पास किया गया था और 8वीं में मात्र 33 प्रतिशत अंक हो, यह दोनों अदाएं छात्र के पास है। बावजूद उसके उसकी योग्यता को दरकिनार किया गया है और उसे प्रवेश से वंचित किया गया है।
9वी कक्षा में मिलेगा प्रवेश
हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग और मॉडल स्कूल प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि छात्रों को तत्काल 9वीं कक्षा में प्रवेश दिया जाए। जिससे छात्र का भविष्य खराब ना हो।