आरटीओ में नई व्यवस्था चालू आवेदक को लर्निंग लाइसेंस का हाथों-हाथ मिलेगा प्रिंट
भोपाल
राजधानी सहित पूरे प्रदेश के वाहन चालकों को लाइसेंस के लिए अब दो बार टेस्ट नहीं देना होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन ला रहा है। अब सिर्फ पक्के लाइसेंस के वक्त ही दो तरह की परीक्षाएं पास करना होंगी। इसके साथ ही विभाग के पोर्टल से ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन मोबाइल पर अपलोड किया जा सकेगा। पुलिस चेकिंग में इसका लाभ मिल सकेगा। साथ ही बार-बार आरटीओ के चक्कर लगाने से छूट मिलेगी। विभाग का दावा है कि अक्टूबर से यह सुविधा राजधानी में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू हो सकती है। भोपाल में रोजाना 600 से अधिक लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं।
वाट्सएप पर आएगा मैसेज
नई व्यवस्था में वाहन चालकों को चेकिंग के दौरान भी राहत मिल सकेगी। आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस स्कैन होने बाद संबंधित आवेदक के दर्ज मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज दिया जाएगा। यदि किसी के पास मौके पर लाइसेंस नहीं है, तो वह परिवहन विभाग द्वारा व्हाट्सएप पर भेजा गया ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकेगा। नए वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर भी आवेदक के व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। नई व्यवस्था लागू होने के बाद आरटीओ की वेबसाइट पर आॅनलाइन आवेदन होगा। सारी जानकारी भरने पर आवेदक को लर्निंग लाइसेंस का प्रिंट हाथों-हाथ मिलेगा। आवेदक की संपूर्ण जानकारी संबंधित आरटीओ दफ्तर में पहुंच जाएगी। इसके एक महीने बाद आवेदक पक्के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। पक्के लाइसेंस के लिए आरटीओ से आवेदक को सूचना दी जाएगी।
1 अक्टूबर से रोज 500 वाहनों का होगा रजिस्ट्रेशन
नवरात्रि, दशहरा, दीपावली सहित अन्य त्योहारों के दौरान नए वाहनों का आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन होने से समस्या नहीं होगी। परिवहन विभाग ने भोपाल सहित अन्य महानगरों के लिए एनआईसी के माध्यम से 150 तक स्लॉट बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब एक अक्टूबर से विभिन्न शोरूम पर दिनभर में 500 से ज्यादा वाहनों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।