यूपी की योगी सरकार उत्तर प्रदेश का पहला सेमी कंडक्टर पार्क स्थापित करने जा रही है, मिलेगी बड़ी सौगात
लखनऊ
यूपी की योगी सरकार उत्तर प्रदेश का पहला सेमी कंडक्टर पार्क स्थापित करने जा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के तहत ग्रेटर नोएडा स्थित जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास सेक्टर 10 और सेक्टर 28 में सेमीकंडक्टर पार्क को स्थापित किए जाने की योजना है। इसके जरिए देश और दुनिया की बड़ी चिप निर्माता कंपनियां उत्तर प्रदेश में अपने उद्यम लगाने के लिए आकर्षित होंगी। साथ ही, व्यापक पैमाने पर यूपी के युवाओं के लिए रोजगार का भी सृजन हो सकेगा।
दो क्लस्टर्स किए जाएंगे स्थापित
इन दोनों क्लस्टर्स में यीडा 8 एमएलडी का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करेगी, जबकि 60 एमएलडी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी)लगाया जाएगा। वहीं, क्लस्टर्स को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 400/200/132 केवी सबस्टेशन भी स्थापित किए जाने की योजना है। इसके अतिरिक्त सेमीकंडक्टर पार्क्स में निवेश करने वाले उद्यमियों को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी।
सेक्टर 10 और 28 में स्थापित होने वाले इन क्लस्टर्स की नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दूरी मात्र 4 किमी की है, जिससे कॉर्गो मिनटों में यहां पहुंच सकेगा और निवेशकों और विदेशी बायर्स को यहां आने-जाने में कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा, यहां रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) की भी सुविधा जल्द शुरू होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से डीपीआर के अप्रूवल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं, दिल्ली से वाराणसी के बीच हाई स्पीड रेल की योजना है, जिसका एक स्टेशन नोएडा एयरपोर्ट भी होगा। इसके अतिरिक्त यमुना एक्सप्रेसवे में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज भी बन चुका है, जो इन बड़े शहरों से भी कनेक्टिविटी को आसान बनाएगा।
सेमीकंडक्टर नीति लागू कर उद्योगों को दिया जा रहा प्रोत्साहन
यूपी सेमीकंडस्टर नीति के तहत केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित कैपिटल सब्सिडी पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त पॉलिसी में कंपाउंड सेमीकॉन्डस्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर, एटीएमपी, ओएसएटी के लिए 75 फीसदी की लैंड रिबेट भी प्रदान की गई है। वहीं डुएल ग्रिड नेववर्क के साथ ही 10 वर्षों के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में शत-प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, 25 वर्षों के लिए अंतर्राज्यीय बिजली खरीद, ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्क 50 प्रतिशत की छूट, स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पर 100 प्रतिशत छूट और प्रति वर्ष 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी (अधिकतम 7 करोड़ रुपये) दिए जाने की भी व्यवस्था की गई है।