बिलासपुर
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आईपीएस मुकेश गुप्ता की पदोन्नति निरस्त करने के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया है। सरकार ने कैट और सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी थी। इस महीने की शुरूआत में चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने अंतिम सुनवाई के बाद इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था।