November 24, 2024

यूएपीए में कार्रवाई करने अधिसूचना जारी

0

भोपाल
राज्य शासन ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर इंदौर एवं भोपाल के पुलिस कमिश्नर और जिलों के पुलिस अधिकारियों को पॉपुलर फ़्रंट ऑफ इंडिया एवं सहयोगी संगठनों के विरुद्ध यूएपीए में कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि केन्द्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इसके सहयोगी संगठन रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एंपावर इंडिया फाउंडेशन तथा रिहैब फाउंडेशन केरल को विधि-विरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम 1967 (UAPA)अंतर्गत प्रतिबंधित कर दिया हैं। एसीएस डॉ. राजौरा ने बताया कि केन्द्र सरकार की अधिसूचना दिनांक 27 एवं 28 सितम्बर 2022 के क्रम में मध्यप्रदेश में इंदौर और भोपाल के पुलिस आयुक्तों और समस्त ज़िला मजिस्ट्रेट को अपने क्षेत्राधिकार में उक्त अधिनियम की धारा 7 और 8 के अधिकारों के उपयोग के लिए अधिकृत करने सम्बन्धी अधिसूचना गृह विभाग, म.प्र. शासन द्वारा राजपत्र में प्रकाशित कर जारी की गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *