November 25, 2024

नए पदस्थापना स्थल पर ज्वाइनिंग नहीं करने और कोर्ट जाने पर मिश्रा को किया सस्पेंड

0

भोपाल

वन विभाग द्वारा किए गए तबादले के बाद भी नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं करना और शासन के आदेश को कोर्ट में चुनौती देना भारतीय वन सेवा के अधिकारी हरिशंकर मिश्रा को भारी पड़ गया। वन मंत्रालय ने उन्हें निलंबित कर दिया है। कोर्ट के आदेश पर विभाग ने उनकी सुनवाई कर उन्हें वन संरक्षक कार्य आयोजना इकाई सिवनी के पद पर ज्वाइनिंग देने को कहा था लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया था।

प्रदेश में वन्य प्राणी सप्ताह की शुरुआत के बीच वन विभाग के सचिव अतुल मिश्रा ने उनके निलंबन आदेश जारी कर दिए है। वन विभाग ने 28 जुलाई 2022 को 2008 बैच के आईएफएस हरिशंकर मिश्रा की सेवाएं राजधानी परियोजना भोपाल से प्रतिनियुक्ति से वापस लेते हुए उन्हें वन संरक्षक कार्य आयोजना इकाई सिवनी के पद पर पदस्थ किया था। तबादले आदेश को हरिशंकर मिश्रा ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।  न्यायालय ने 24 अगस्त को निर्णय पारित करते हुए मिश्रा को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और शासन को स्पीकिंग  आर्डर कर निराकरण करने के निर्देश दिए थे। न्यायालय के निर्णय के पालन में मिश्रा ने राज्य शासन को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था।  इस अभ्यावेदन का विधिसम्मत निराकरण करते हुए शासन ने 12 सितंबर को स्पीकिंग आदेश जारी करते हुए मिश्रा को नवीन पदस्थापना स्थल वन संरक्षक कार्य आयोजना सिवनी का कार्यभार ग्रहण करने और आदेश का पालन कर शासन को अवगत कराने के निर्देश दिए थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *