September 22, 2024

कटनीः सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक से होगी 21 लाख की वसूली

0

कटनी
पौधरोपण, स्वच्छ भारत मिशन, तालाब निर्माण और शौचालय निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने और एक ही व्यक्ति निर्माण कार्यों में नियम विरुद्ध राशि का भुगतान करने के संबंध 21 लाख 14 हजार 570 रुपए की वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा वसूली का आदेश पारित किया गया। कार्रवाई दोषी अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत जवाब और प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई के बाद वसूली आदेश पारित किया है।

प्रकरण के संबंध में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत विहित प्राधिकारी जिला पंचायत सीईओ जगदीश चंद्र गोमे द्वारा तत्कालीन सरपंच प्रहलाद सोनी, सचिव विजय प्रताप सिंह और प्रभारी सचिव रोजगार सहायक अतुल सिंह को समानुपातिक रूप से 7 लाख 4 हजार 857 रुपए प्रत्येक को राशि जमा करने के लिए नोटिस जारी किए हैं।

विहित प्राधिकारी एवं जिला पंचायत सीईओ ने दोषी तत्कालीन सरपंच और कर्मचारियों को वसूली योग्य जमा राशि, जनपद पंचायत के बैंक खाता में जमा करते हुए 14 अक्टूबर को रसीद की प्रति सहित समक्ष में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। जारी नोटिस में जिला पंचायत सीईओ ने संबंधितों द्वारा आरोपित राशि समयावधि में राशि जमा करने से इंकार करने या फिर असफल रहने की स्थिति में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के प्रावधानों के अधीन 30 दिन तक सिविल जेल में रखे जाने के लिए वारंट जारी किए जाने की कार्रवाई के लिए कहा गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed