नए साल के जश्न से पहले कुछ बातें ध्यान रखना जरूरी, शांति से मनाए नया साल, हुड़दंग मचाना पड़ेगा महंगा
नई दिल्ली
साल 2024 खत्म होने वाला है और 2025 आने वाला है। नए साल के जश्न से पहले कुछ बातें ध्यान रखना जरूरी है। नव वर्ष का जश्न सड़क पर हुंड़दंग के साथ मनाने की मंशा छोड़ देने में ही भलाई है क्योंकि ऐसा करने वालों से पुलिस सख्ती से पेश आएगी। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस अलर्ट मोड पर है।
डीजीपी ने की एडवाइजरी जारी
यूपी के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार के आदेशानुसार पुलिस नव वर्ष का जश्न मनाने के दौरान हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ सख्त रवैया अपनायेगी। आदेश में साफ कहा गया है कि नव वर्ष का जश्न मनाने की आड़ में कायदे-कानून तोड़ने वाले नागरिकों को उत्तर प्रदेश की पुलिस अच्छा खासा सबक सिखाएगी। नववर्ष 2025 के अवसर पर सुरक्षा को देखते हुए डीजीपी ने खास एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में कहा गया है कि नव वर्ष से संबंधित सभी आयोजनों की सूची तैयार की जाएगी और हाटस्पॉट को चिह्नित किया जाएगा। साथ ही राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाई जाएगी और नियमित फुट पेट्रोलिंग की जाएगी।
सार्वजनिक स्थानों पर होगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
डीजीपी ने निर्देश दिया है कि नए साल के द्दष्टिगत कमिश्नरेट/जनपद के संवेदनशील स्थलों, आयोजन स्थलों, होटलों, क्लबों, मनोरंजन गृहों और सार्वजनिक स्थानों पर समुचित पुलिस प्रबंध किया जाएगा और विशेष सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। महिलाओं के आवागमन के मार्गों पर समुचित पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी। यूपी-112 के कर्मियों को भी समुचित ब्रीफ करते हुए उनका प्रभावी व्यवस्थापन किया जाएगा।
नशे में वाहन दाैड़ाने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस
पुलिस महानिदेशक ने कहा, नववर्ष के अवसर पर युवाओं द्वारा सड़कों पर मोटरसाइकिल/चारपहिया वाहन तेज गति से चलाए जाने के फलस्वरूप सड़क दुर्घटना आदि की प्रबल संभावना बनी रहती है। ऐसे में दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की चेकिंग ब्रेथ एनालाइजर द्वारा प्रभावी तौर पर सुनिश्चित की जाएगी। सोशल मीडिया की राउंड-द-क्लॉक मॉनिटरिंग की जाएगी। सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर सतकर् द्दष्टि रखते हुए भ्रामक/आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित होने पर संज्ञान में आते ही संबंधित के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए तत्काल अफवाहों का खंडन किया जाएगा।