सिंगल यूज पॉलीथिन जप्त कर, वसूला जुर्माना
ग्वालियर
सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध होने पर निमार्ता, स्टॉकिस्ट, रिटेलर तथा विक्रेताओं पर निगमायुक्त किशोर कन्याल के निदेर्शानुसार नगर निगम सीमा क्षेत्र में छापामार कार्यवाही की जा रही है।
अपर आयुक्त अतेन्द्र सिंह गुर्जर के निर्देशन में स्वास्थ्य अधिकारी दक्षिण विधानसभा भीष्म कुमार पमनानी व उनके दल ने वार्ड क्रमांक 49 में भोलेनाथ मिष्ठान भंडार दरगाह के पास तारागंज पुल के पास लश्कर के यहां पर 8 किलो सिंगल यूज पॉलीथिन जप्त की गई। साथ में 3000 रुपए का जुमार्ना किया गया। उसके उपरांत वार्ड क्रमांक 41 छत्री बाजार दिलीप डेयरी पर 1 किलो सिंगल यूज पॉलीथिन जप्त कर 1000 रुपए का जुमार्ना किया गया।साथ ही वार्ड क्रमांक 09 में पॉलीथिन जप्ती की कार्रवाई की। जिसके अंतर्गत दूध डेयरियों एवं दुकानदारों द्वारा उपयोग किए जाने वाली 100 माइक्रोन से कम की कैरी बैग 3.5 किलो जप्त की गई एवं 1350 रुपए का जुमार्ना वसूला गया। साथ ही किला गेट चैराहे पर वार्ड क्रमांक 9 और 10 में पॉलीथिन पर जुमार्ने की कार्रवाई की गई।