थाना हथबंद पुलिस द्वारा छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम एवं आर्म्स एक्ट के तहत एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार
जिले में छत्तीसगढ़ रा सू का के तहत इस वर्ष है यह पहली गिरफ्तारी
● *जिला बदर का आदेश होने के उपरांत भी आरोपी ग्राम हथबंद में धारदार तलवार के साथ घूमते पाया गया*
आगामी नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण निष्पादन हेतु *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिला दंडाधिकारी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा धारा 3,5(ख) 2023 छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत 01 वर्ष के लिए आरोपी कृष्णा उर्फ सोनू चतुरे को जिलाबदर किया* गया है। उक्त आदेश के तहत आरोपी को जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के साथ सीमावर्ती जिले बिलासपुर, रायपुर, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर, सक्ति, बेमेतरा, सारंगढ़-बिलाईगढ़ आदि जिले की सीमाओं से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है तथा आदेश में अनावेदक को न्यायालय की अनुमति के बिना जिले की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने संबंधी आदेश का भी उल्लेख है। *कि आज दिनांक 01.02.2025 को सूचना मिली कि जिलाबदर आरोपी कृष्णा उर्फ सोनू चतुरे ग्राम हथबंद रंगमंच के पास धारदार तलवार के साथ घूम रहा है तथा आने जाने वाले लोगों को तलवार दिखा कर डरा धमका रहा है।* कि सूचना पर *थाना हथबंद पुलिस टीम द्वारा जिलाबदर आरोपी कृष्ण उर्फ सोनू चतुरे को मौके पर ही पकड़ कर हिरासत में लिया* गया।
पुलिस द्वारा जिलाबदर के आदेश होने के उपरांत भी धारदार तलवार लेकर ग्राम हथबंद में घूमने संबंधी पूछताछ पर *आरोपी द्वारा स्वयं के जिलाबदर का आदेश होना जानते हुए भी धारदार तलवार लेकर ग्राम हथबंद में घूमना एवं आसपास के लोगों को डरा धमकाकर भयभीत करना स्वीकार किया गया। इस प्रकार आरोपी द्वारा जिला दंडाधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा के जिलाबदर संबंधी आदेश का उल्लंघन किया* गया है। कि आरोपी का कृत्य धारा 14, 15 छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 एवं धारा 25,27 आर्म्स एक्ट का घटित पाए जाने से आरोपी कृष्णा उर्फ सोनू चतुरे को आज दिनांक 01.02.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।
आरोपी- कृष्णा उर्फ सोनू चतुरे उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम हथबंद थाना हथबंद