बागपत के ASP के खिलाफ गैर जमानती वारंट, अदालत का पुलिस को आदेश
गाजियाबाद बागपत
यूपी के बागपत में तैनात अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) के खिलाफ गाजियाबाद की एक अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने पुलिस को आदेश दिया है कि वे एएसपी को 19 अक्तूबर तक कोर्ट में पेश करें।
एएसपी पर गाजियाबाद में तैनाती के दौरान बच्ची से दुष्कर्म की घटना के मामले में गवाही देने के लिए नहीं उपस्थित होने का आरोप है। पॉक्सो कोर्ट से गुरुवार को यह समन जारी किया गया है। अदालत के विशेष लोक अभियोजक संजीव बखारवा ने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार मिश्रा पूर्व में गाजियाबाद में एसपी सिटी तथा क्षेत्राधिकारी द्वितीय के पद पर तैनात रहे हैं। उसी दौरान 15 सितंबर 2016 को सिहानी गेट के एक मोहल्ले के पार्क में किशोरी के साथ दुष्कर्म की एक घटना हुई थी। सात वर्षीय बच्ची के साथ उसके 26 वर्षीय मामा परविंदर ने दुष्कर्म किया था। यह वारदात तब हुई थी जब बच्ची पार्क में खेल रही थी। बच्ची ने घर पहुंचकर परिवार के सदस्यों को घटनाक्रम बताया। इसके बाद परिवार के लोगों ने केस दर्ज कराया। इस पर पुलिस ने परविंदर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
मामले में अगली सुनवाई 19 अक्तूबर को होनी है। बताया जा रहा है इस मामले में सभी लोगों की गवाही पूरी हो चुकी थी। सिर्फ एएसपी मनीष मिश्र का बयान रह गया था। वह बार-बार बुलाए जाने पर भी गवाही के लिए पेश नहीं हो रहे थे। इसी वजह से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।