दो पैन कार्ड रखने पर 10 हजार जुर्माना और जेल, ऐसे करें सरेंडर
नई दिल्ली
पैन कार्ड (PAN Card) बैंक और आयकर रिटर्न (ITR) के लिए एक जरूरी दस्तावेज है,लेकिन दो पैन कार्ड होना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। ऐसे में आपको 10 हजार रुपये तक जुर्माना के साथ जेल भी हो सकती है।
आयकर विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आपके पास भी दो पैन कार्ड है तो तुरंत अपना दूसरा पैन कार्ड विभाग को सौंप सकते हैं। आप खुद दूसरा पैन कार्ड विभाग को सौंपते हैंतो किसी तरह का जुर्माना नहीं है, लेकिन इसे छुपाने पर विभाग ने निगरानी में इसे पकड़ लिया तो भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है।
ऐसे सौंपें दूसरा पैन कार्ड
इसके लिए आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं
अब रिक्वेस्ट फॉर न्यू पैन कार्ड/चेंज या करेक्शन पैन डेटा लिंक पर क्लिक करें
अब फॉर्म डाउनलोड कर लें और भरकर किसी भी एनएसडीएल कार्यालय में जाकर जमा कर दें।