सीएम चौहान हितग्राहियों को अनुग्रह सहायता राशि ऑनलाइन वितरित करेंगे
रायसेन.
सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधवार को ऑनलाइन सहायता राशि वितरित करने जा रहे हैं, वे मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में स्थित विशाल कार्यक्रम में आएंगे, जहां वे हितग्राहियों को अनुग्रह सहायता राशि के रूप में पैसा वितरित करेंगे।
रायसेन स्थित दशहरा मैदान में 12 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज चौहान मुख्यमंत्री जनकल्याण संबलद्ध योजना एवं मप्र भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल की अनुग्रह सहायता राशि वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं।
कलेक्टर दुबे ने बैठक में इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश हुए सभी व्यवस्थाएं समय पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने हैलीपेड, पंडाल, मुख्यमंत्री सहित अन्य अतिथियों के आवागमन, बैठक व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, पेयजल, हितग्राहियों को हितलाभ वितरण सहित अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश दिए।
ये है पूरी योजना
-श्रम विभाग- योजना का नाम मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0) योजना (असंगठित कर्मकार मण्डल )
अधिकार क्षेत्र राज्य प्रवर्तित योजना.
-योजना कब से प्रारंभ की गयी 2018
-योजना का उद्येश्य असंगठित क्षेत्र के ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिन्हें किसी सामाजिक सुरक्षा निधि का लाभ प्राप्त न होता हो उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
-लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया ऐसा व्यक्ति जिसे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्यूटी आदि सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं होता हो, तथा वह अथवा उसकी पत्नि/पति (जैसी भी स्थिति हो) 1. के पास 01 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं हो, 2. शासकीय सेवा में न हो। 3. आयकर दाता न हो।
-लाभार्थी वर्ग सभी के लिए ,असंगठित कर्मकार मण्डल कार्ड धारी लाभार्थी का प्रकार सभी के लिए लाभ की श्रेणी अंत्येष्टि/अनुग्रह सहायता
-योजना का क्षेत्र Urban and Rural
-आवेदन कहाँ करें ग्रामीण क्षेत्र में- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत का कार्यालय, ग्राम पंचायत का कार्यालय शहरी क्षेत्र में- नगरीय क्षेत्र में आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी का कार्यालय, नगर निगमों में 1. जोनल कार्यालय, 2. शेष नगरीय निकायों में मुख्य नगरपालिका अधिकारी का कार्यालय
पदभिहित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद नगरीय क्षेत्र – आयुक्त (नगर पालिका निगम), मुख्य नगर पालिका अधिकारी(नगर पालिका/नगर परिषद / नगर पंचायत)
समय सीमा 01. अंत्येष्टि सहायता तत्काल प्रदान की जावेगीं एवं राशि समायोजन हेतु प्रकरण 7 कार्य दिवस में पोर्टल पर दर्ज किया जावेगा। 02. अनुग्रह सहायता हेतु घटना दिनांक से 180 दिवस यघपि अनुग्रह हेतु पदाविहित अधिकारी को समय सीमा में छूट दिये जाने का अधिकार है।
-आवेदन प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्र हेतु मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद एवं नगरीय क्षेत्र हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी पंजीयन स्वीकृति हेतु अधिकृत है।
-आवेदन शुल्क निरंक- अपील (अ) ग्रामीण क्षेत्र – उस क्षेत्र का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), (ब) शहरी क्षेत्र–(i) नगर पालिक निगम-कलेक्टर द्वारा नामांकित अपर/डिप्टी कलेक्टर (ii)नगर पालिका/नगर पंचायत-उस क्षेत्र का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि अंत्येष्टि सहायता राशि– रू. 5000 (रू. पॉंच हजार) अनुग्रह सहायता 1. दुर्घटना में मृत्यु पर — रू. 4,00,000(रू.चारलाख) 2. सामान्य मृत्यु पर — रू. 2,00,000 (रू.दोलाख) 3. स्थायी अपंगता पर — रू. 2,00,000 (रू.दोलाख) 4. आंशिक स्थायी अपंगता पर — रू. 1,00,000(रू.एकलाख)
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान डीबीटी प्रणाली द्वारा सीधे हितग्राही के खाते में भुगतान किया जाता है।
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें वैध पंजीकरण
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक https://sambal.mp.gov.in/