माल वाहक वाहनों का उपयोग सवारी ढोने के लिए नहीं करने हेतु चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान
अभियान के तहत जिले के समस्त मालवाहक वाहनों, ट्रैक्टर आदि में लगाया जा रहा है जागरूकता स्टीकर
● *स्टीकर के माध्यम से माल वाहक वाहनों का सवारी ढोने में उपयोग नहीं करने हेतु दी जा रही है समझाईस*
● *आगामी दिनों में शादी, ब्याह आदि मांगलिक कार्यों में सडक दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु की जा रही है अपील*
● *मालवाहक वाहनों में सवारी ढोते पाए जाने पर मोटर व्हीकल की विभिन्न धाराओं के तहत चालानी कार्रवाई एवं 06 माह कारावास की सजा का है प्रावधान*
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा *मालवाहक वाहनों का सवारी ढोने के लिए उपयोग नहीं करने हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिले के समस्त मालवाहक वाहनों, ट्रैक्टर आदि में जागरूकता स्टीकर चिपकाए जा रहे है।* आगामी दिनों में शादी विवाह का सीजन है, जिसमें बारात आदि जाने के लिए लोगों द्वारा मालवाहक वाहनों का उपयोग सवारी ढोने के लिए किया जाता हैं, जिससे दुर्घटना आदि की स्थिति उत्पन्न होती है। उक्त बातों को दृष्टिगत रखते हुए तथा *जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु पुलिस द्वारा मालवाहक वाहनों में जागरूकता स्टीकर चिपका कर लोगों से अपील की जा रही है, कि मालवाहक वाहनों का उपयोग सवारी बैठाने के लिए बिल्कुल ना करें।* मालवाहक वाहनों में सवारी ढोते पाए जाने पर मोटर व्हीकल की विभिन्न धाराओं के तहत चालानी कार्रवाई एवं 06 माह कारावास की सजा का प्रावधान है। साथ ही लोगों से शराब पीकर वाहन नहीं चलाने, हेलमेट पहनने एवं सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से धारण करने हेतु अपील की जा रही है।
