राज्य सरकार महिला स्वसहायता समूह को करों में पचास प्रतिशत तक छूट की देगी
भोपाल
प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में अब महिला स्वसहायता समूह कोई व्यावसायिक गतिविधि संचालित करेंगे को उन्हें राज्य सरकार करों में पचास प्रतिशत तक छूट प्रदान करेगी। वहीं विधवा, नि:शक्तजनों के लिए स्वयं के भवन पर व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने पर केवल आवासीय दरों से सम्पत्ति कर लिया जाएगा।
राज्य सरकार इसके लिए मध्यप्रदेश ग्राम सभा अनिवार्य कर नियम में संशोधन करने जा रही है। इसके लिए मौजूदा नियमों में कुछ नए नियम जोड़े गए है। इसके तहत ग्रामीण अंचलों में ग्राम पंचायत अपने क्षेत्रों के अंदर व्यावसायिक प्रयोजन के लिए निर्मित सम्पत्तियों तथा व्यावसायिक रुप से उपयोग की जाने वाली सम्पत्तियों पर कर वसूलेगी।
विधवा, नि:शक्तजन को आवासी दरों से टैक्स
ग्रामीण अंचलों में अपने स्वयं के भवन के लिए व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने वाले नि:शक्तजन, विधवा, निराश्रित को सम्पत्ति कर में आवासीय दर से सम्पत्ति कर वसूला जाएगा। व्यावसायिक गतिविधि के लिए महिला स्वसहासता समूहों द्वारा उपयोग किए जा रहे भवनों तथा भूमियों पर कर में पचास प्रतिशत छूट दी जाएगी।
यह होगी टैक्स की दर
पचास हजार से एक लाख रुपए तक के आवासीय भवनों पर पूंजी मूल्य या उसके भाग के प्रत्येक सौ रुपए पर बीस पैसे और अधिकतम पूंजी या उसके भाग मूल्य के प्रत्येक सौ रुपए पर तीस पैसे कर लगेगा। एक लाख रुपए से अधिक पूंजी मूल्य के आवासीय भवनों पर पूंजी मूल्य या उसके भाग के प्रत्येक पांच सौ रुपए पर एक रुपए से लेकर डेढ़ रुपए तक कर लगेगा। व्यावसायिक भूमि और भवन पर पच्चीस हजार से पचास हजार तक की सम्पत्ति पर पूंजी मूल्य या उसके भाग के प्रत्येक पांच सौ रुपए पर एक रुपए और पचास हजार से अधिक पूंजी मूल्य की व्यावसायिक भूमि, भवन और दुकानों पर पूंजी मूल्य के प्रत्येक पांच सौ रुपए पर दो रुपए से तीन रुपए की दर से टैक्स लगेगा। इन करों की दरों को एक माह बाद सरकार लागू करेगी।