November 25, 2024

पुजारी से मारपीट करने वाले दो आरोपियों को एक- एक साल कठोर कैद

0

छतरपुर
मंदिर के पुजारी से मारपीट करने के मामले में दीपक चौधरी, प्रथम श्रेणी न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट, छतरपुर की न्यायालय ने मामले के आरोपीगण जीतेन्‍द्र यादव एवं बृजगोपाल यादव को एक – एक साल कठोर कैद की सजा सुनाई । अभियोजन कार्यालय से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार फरियादी अनिल कुमार नायक ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट लेख करायी की वह बायपास रोड के हनुमान मंदिर में रहता है एवं मंदिर की देखभाल एवं पूजा करता है । दिनांक 14 मार्च 2015 के दिन के 1:00 बजे आरोपी बृजगोपाल यादव ने अपनी भैंसे मंदिर की जगह में चरने को पेढ़ दी थी।

फरियादी जब भैंसे निकालने का कहकर मंदिर परिसर की दुकान पर आकर बैठा था तो पीछे से आरोपी बृजगोपाल कुल्हाड़ी लेकर एवं उसका लड़का जीतेंद्र यादव डंडा लेकर आये और उसे गालियां देने लगे। जब उसने गाली देने से मना किया तो बृजगोपाल ने कुल्हाड़ी की मुदारी सिर में मारी तथा जीतेंद्र ने हाथ में डंडा मारा जिससे सिर में खून निकलने लगा। जब वह चिल्लाया तो लोगो ने आकर उसे बचाया। थोडी देर बाद एक मोटर साईकिल जिसका नंबर एम पी 16 एम सी 5049 से तीन लोग आये और उसकी लात-घूंसो से पटक-पटककर मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये तथा मंदिर से भाग जाने की कह रहे थे। उक्‍त रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन की ओर से एडीपीओ आशीष रावत ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत और गवाह कोर्ट में पेश किए। प्रथम श्रेणी न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट, दीपक चौधरी की अदालत ने आरोपीगण जीतेन्‍द्र एवं बृजगोपाल को भादवि की धारा 325/34 में एक-एक साल की कठोर कैद एवं 1500-1500 रूपये के जुर्माना की सजा सुनाई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *