हुक्का बार का अवैध संचालन करना पड़ेगा महंगा, सरकार के तेवर और तीखे
भोपाल
मध्यप्रदेश में नशे के खिलाफ बड़े प्रहार की तैयारी हो रही है। प्रदेश में हुक्का बार पर सरकार के तेवर और तीखे होने वाले हैं। नियमों का उल्लंघन कर हुक्का बार का संचालन करने वालों को तीन साल तक जेल की हवा खाना पड़ सकती है, इतना ही नहीं उन्हें बतौर जुर्मान के एक लाख रुपए तक देना पड़ सकते हैं। इसके लिए सरकार जल्द ही सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 में प्रदेश में हुक्का बार को प्रतिबंधित करने के लिए इसके नियमों पर संशोधन किया जा रहा है। इस संशोधन के बाद हुक्का बार का अवैध संचालन करना इसके मालिकों को महंगा पड़ सकता है। दूसरी ओर ड्रग माफियाओं और ड्रग्स के कारोबार में लगातार जुड़े रहने वालों पर कानून का तगड़ा प्रहार कर उन्हें ध्वस्त करने का काम अब तेजी से चलेगा। इसके लिए डीजीपी सुधीर सक्सेना ने व्यापक रूप से इन सभी की जानकारी पुलिस मुख्यालय तलब की है। यह जानकारी सभी पुलिस अधीक्षकों को 30 नंवबर तक पुलिस मुख्यालय भेजना होगी।
पहले गिरफ्तार हो चुके आरोपियों पर भी नजर
नशे के मामलों में संलिप्तता को लेकर पूर्व में गिरफ्तार हो चुके, और पिछले कुछ सालों से वे इस कारोबार से दूर हैं। उनकी जानकारी भी पुलिस मुख्यालय तलब की गई है। बताया जाता है कि इन पर भी अब नजर रखी जाएगी। इसकी भी सूची हर जिले में थाना क्षेत्र के अनुसार तैयार की जाएगी। थाना प्रभारी की जिम्मेदारी होगी कि इन पर भी नजर रखे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिनों पहले अपने निवास पर एक बैठक में नशा मुक्ति अभियान चलाने को लेकर डीजीपी सहित अन्य अफसरों को निर्देश दिए थे।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश में हुक्का बार बंद करने का अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक कार्यवाही जो होती थी, वहीं पर्याप्त नहीं थी। इस कार्रवाई को और कठोर किया जा रहा है। एक साल से तीन साल तक की सजा का प्रावधान गृह विभाग ने प्रस्तावित कर विधि विभाग को भेजा है। जुर्माना भी बढ़ाकर एक लाख रुपए तक किया जा रहा है।
नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री