पूर्व विधायक विजय मिश्रा को13 साल पुराने केस में 3 साल की सजा
लखनऊ
भदोही से पूर्व विधायक और बाहुबली विजय मिश्रा को स्थानीय एसीजेएम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. जज साधना गिरी की अदालत ने मिश्रा को आर्म्स एक्ट के केस में तीन साल की सजा सुनाई है. ये केस उन पर 13 साल पहले दर्ज किया गया था. विजय मिश्रा के खिलाफ 65 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज हैं.
जानकारी के मुताबिक, विजय मिश्रा के खिलाफ 2009 में बसपा सरकार में आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया था. उसके बाद सपा सरकार में इस केस में सुनवाई पेंडिंग चल रही थी. इस समय बाहुबली मिश्रा जेल में बंद हैं. वे भदोही जिले की ज्ञानपुर सीट से विधायक रहे हैं.
सितंबर में 3 करोड़ से ज्यादा कीमती जमीन कुर्क की गई
इससे पहले विजय मिश्रा ( Vijay Mishra) की 3 करोड़ 34 लाख रुपये की जमीन कुर्क कर ली गई थी. गैंगस्टर एक्ट के तहत भदोही डीएम के आदेश पर जमीन कुर्क की गई. आरोप है कि विजय मिश्रा ने अपराध के जरिए जमीन अर्जित की थी. जिसके बाद खुद के अलावा अपनी पत्नी, बेटे और बहू के नाम पर इस जमीन को बेहद कम मूल्य पर खरीद लिया था.
विजय मिश्रा का बेटा भी जेल में बंद
गौरतलब है कि रिश्तेदार की संपत्ति कब्जा करने और युवती से दुष्कर्म के मामले में विजय मिश्रा और उनका बेटा जेल में बंद है. इसके साथ ही विजय मिश्रा पर कई अपराधिक मामले दर्ज हैं. उधर, लगातार विजय मिश्रा की संपत्ति को प्रशासन कुर्क करके जब्त कर रहा है.
हाइवे के किनारे है कुर्क की जमीन
विजय मिश्रा की कुर्क की गई जमीन ऊंज थाना क्षेत्र के नवधन में नेशनल हाइवे के किनारे है. पांच रकवे में कुल 5590 वर्ग मीटर जमीन को कुर्क किया गया. वर्तमान में यह जमीन विजय मिश्रा, उनकी पत्नी पूर्व एमएलसी रामलली मिश्रा, बेटे विष्णु और उसकी पत्नी के नाम पर दर्ज है. इस जमीन का अनुमानित मूल्य 3 करोड़ 34 लाख 37 हजार 700 रुपये है.