कलेक्टर के निर्देश पर अवैध उर्वरक का भण्डार करने पर दर्ज हुई एफआईआर
छतरपुर
कलेक्टर संदीप जी आर के निर्देशन में छतरपुर जिले में किसानों को बिना किसी परेशानी के निर्धारित दर पर खाद उपलब्ध हो इसके लिए पूरे जिले में अधिकारियों द्वारा सघन निरीक्षण जारी है। इसी क्रम में महाराजपुर के विकौरा में निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से खाद का भण्डार होने की शिकायत मिलने पर जांच की गई। जिसमें संबंधित महेश रैकवार पिता घनश्याम रैकवार निवासी ग्राम विकौरा थाना महाराजपुर के यहां अवैध उर्वरक का भण्डार, पौध संरक्षण औषधी व बीज पाया गया एवं खाद बीज विक्रय का लायसेंस भी नहीं पाया गया। जिसके विरूद्ध कृषि विकास अधिकारी नौगांव द्वारा थाना महाराजपुर में उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7, बीज अधिनियम 1966 सीड (कंट्रोल) आर्डर 1983 का नियम 3 व कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 13(1) के नियमों का उल्लंघन करना पाया गया। जिसके आधार पर संबंधित पर धारा 29(1)(ए) के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।