June 27, 2026

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रेप पीड़िता नाबालिग को गर्भपात करने की अनुमति दी

0
High_Court_mp_200_1_66-1.jpg

 जबलपुर
 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रेप पीड़िता नाबालिग को गर्भपात करने की अनुमति दे दी है, हाई कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि नाबालिक का गर्भ 28 सप्ताह से ज्यादा है। लिहाजा डॉक्टरों की विशेष निगरानी में गर्भपात किया जाए। दरअसल दमोह निवासी एक नाबालिग और उसके परिवार ने दमोह जिला एवं सत्र न्यायालय में गर्भपात की अनुमति के लिए याचिका लगाई थी, जिसको सुनते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय ने हाई कोर्ट को एक पत्र भेजा था। जिस पर हाईकोर्ट ने गर्भपात करने की अनुमति दे दी है। 

महिला विशेषज्ञ की निगरानी में किया जाए गर्भपात- हाईकोर्ट 

हाई कोर्ट ने कहा है की नाबालिग का गर्भपात महिला विशेषज्ञ की निगरानी में किया जाए। साथ यह भी कहा है कि यदि बच्चा जिंदा पैदा होता है तो उसके देखरेख की जिम्मेदारी शासन की होगी। वहीं यदि बच्चा मृत निकलता है तो फिर डीएनए जांच के लिए उसका भ्रूण सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए गए हैं।

नाबालिग की मेडिकल रिपोर्ट में खतरे की बात 

आपको बता दे की  रेप पीड़िता नाबालिग का गर्भ 28 सप्ताह से ज्यादा का हो चुका है, लिहाजा उसके मेडिकल रिपोर्ट में जोखिम की बात की गई है। जिस पर पीड़िता की मां ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी हम हर जोखिम उठाने के लिए तैयार है। जिसे हाईकोर्ट में गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द डॉक्टर की निगरानी में गर्भपात की अनुमति दी है।अब अनुमति मिलने के बाद पीड़िता को दमोह से जबलपुर के मेडिकल कॉलेज लाया जाएगा। जहां पर डॉक्टरों और रेडियोलॉजिस्ट की विशेष निगरानी में पीड़िता का गर्भपात किया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *