माणिक भट्टाचार्य की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने उचित बताया
नई दिल्ली
ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने से इनकार करने का फैसला लिया।
सुनवाई के दौरान भट्टाचार्य के वकील ने दलील दी थी कि अदालत ने उन्हें सीबीआई मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की है। वकील ने आगे तर्क दिया कि भट्टाचार्य हर मौके पर ईडी के सामने पेश हुए, लेकिन उनका दावा है कि वह सहयोग नहीं कर रहे थे।
ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा स्वतंत्र जांच है।
10 अक्टूबर को ईडी ने शिक्षक नियुक्ति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया था।