ईडी को मिली भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की 39 संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति
मुंबई
एक विशेष पीएमएलए कोर्ट ने गुरुवार को भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की 39 संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति ईडी को दे दी। कोर्ट ने नीरव मोदी और उसकी कंपनियों द्वारा गिरवी रखी गई नौ संपत्तियों की मांग करने वाले पीएनबी के आवेदन को भी अनुमति दे दी है। नीरव को विशेष पीएमएलए कोर्ट ने दिसंबर 2019 में भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम-2018 के तहत भगोड़ा घोषित किया था।
नीरव मोदी की संपत्तियों पर ईडी का शिकंजा
इससे पहले इस साल जुलाई में ईडी ने हांगकांग में नीरव मोदी की कंपनियों के समूह की करीब 253.62 करोड़ रुपये की चल संपत्ति जब्त की थी। ईडी ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई इस संपत्ति में रत्न और आभूषण के अलावा 30.98 मिलियन अमेरिकी डालर और 5.75 मिलियन हांगकांग डालर शामिल थे।
लंदन की जेल में है नीरव
बता दें कि नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक से 6498. 62 करोड़ रुपये का घोटाला किया था। इसके बाद वह विदेश भाग गया था। फिलहाल वह लंदन की एक जेल में है। भारत सरकार उसे वापस लाने को प्रयासरत है। जांच के दौरान, पूर्व में ईडी ने भारत और विदेशों में नीरव मोदी और सहयोगियों की 2,396.45 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को कुर्क किया था।