कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेल रायपुर (छ.ग.)
दिनांक 25/07/2025 को श्री रवि निगम भिलाई द्वारा जीआरपी चौकी दुर्ग (रेल्वे थाना भिलाई के अंतर्गत) आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना दी गई, कि बस्तर क्षेत्र के तीन लड़कियों को उनके क्षेत्र से बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन एंव मानव तस्करी कर दुर्ग रेल्वे स्टेशन से 02 ईसाई नन प्रीति मैरी एवं वंदना फ्रांसिस को सुपूर्द कर आगरा भेजा जा रहा है। प्रकरण में थाना भिलाई, शासकीय रेल पुलिस के अपराध क्रमांक 60/25 धारा 143 बीएनएस एवं धारा 4 छ.ग. धर्म स्वतंत्रय अधिनियम 1968 का अपराध प्रीति मैरी, वंदना फ्रासिस एवं सुखमत मंडावी के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना में पीड़िता लड़कियों के कथन दर्ज कर संदिग्धों से पूछताछ की गई व आवश्यक जप्ती आदि किए गए।
विवेचना में प्रथम दृष्टया आरोपीगण द्वारा पीड़ित लड़कियों को धर्म परिवर्तन करने पर अस्पताल में नर्स की ट्रेनिंग देकर नौकरी लगाने के प्रलोभन की बात सामने आयी है। आरोपीगण स्थानीय पंचायत आदि के भी कोई कागजात प्रस्तुत नही कर पाए। आरोपीगण के मध्य घटना दिनांक के अंतर्गत वित्तीय लेनदेन की भी जानकारी प्राप्त हुई है। प्रकरण में आरोपीगण प्रीति मैरी, वंदना फ्रंसिस एवं सुखमत मंडावी की गिरफ्तारी की गई व न्यायालय पेश किया गयाए न्यायालय के आदेश से दिनांक 08/08/2025 तक न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया।
प्रकरण में एक टीम को विवचेना हेतु नारायणपुर भेजा गया है। प्रकरण में विवेचना सतत जारी है व विधि सम्मत साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है।
पुलिस अधीक्षक (रेल) रायपुर (छ.ग.)