November 22, 2024

आईटीआर के पहले से भरे फॉर्म में गलती को ऐसे दुरुस्त करें

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 नई दिल्ली
 आयकर रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। बहुत से लोग अंतिम तारीख ( Last Date of ITR Filing) तक इंतजार करते हैं और उस समय आईटीआर में कोई गलती पाए जाने पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझता कि क्या करें। अब आईटीआर में कई जानकारियां पहले से भरी आती हैं। ऐसे में रिटर्न भरने से पहले अपनी जानकारी को उससे जरूर मिला लें। साथ ही किसी तरह की गलती दिखाई दे तोे आयकर पोर्टल के जरिए ही उसे ठीक करने के विकल्प का इस्तेमाल करें।

बैंक खाता विवरण सबसे जरूरी

टैक्स सलाहकारों का कहना है कि रिफंड अटकने के ज्यादातार मामलों में बैंक खाता से जुड़ी जानकारी में गड़बड़ी होती है। आईटीआर भरते समय दोबारा यह जरूर जांच लें कि बैंक खाता से जुड़ी सारी जानकारियां सही हों। अगर आपने फॉर्म भरते हुए अपने खाते का विवरण गलत भरा है तो इसकी वजह से आपका रिफंड अटक सकता है। यदि आपने रिटर्न भर दिया है और कोई गलती है, तो आपको आयकर विभाग की साइट पर बैंक खाता का विवरण सही करना पड़ेगा।

टीआईएस और एआईएस

पैन नंबर से जुड़े आप जो भी आर्थिक लेनदेन करते हैं उसकी जानकारी आयकर विभाग के करदाता सूचना विवरण (टीआईएस) और सालाना सूचना विवरण (एआईएस) में दर्ज होती है। यह टैक्स रिटर्न फॉर्म में पहले से भरा होता है। इसमें कोई विवरण गलत है तो वहां लिखे फीडबैक पर क्लिक करके बताएं कि वह गलत है। आयकर विभाग उसमें सुधार कर देता है। ऐसा नहीं होने पर टैक्स नोटिस मिल सकता है।

 

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