हाई कोर्ट ने हुक्का बार और लाउंज के संचालन पर लगी रोक हटाई
जबलपुर
बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती (Uma Bharti) को खुश करने के लिए भोपाल (Bhopal) में हुक्का बार और लाउंज के संचालन पर रोक के सरकारी आदेश पर अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. इस मामले पर अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को भोपाल कलेक्टर के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें शहर में संचालित हुक्का बार एवं लाउंज पर प्रतिबंध लगाया गया था.
कोर्ट ने मांगा जवाब
जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव, कलेक्टर भोपाल, पुलिस कमिश्नर और नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. भोपाल के क्यूजिल कल्चर के प्रोपराइटर अनमोल बलवानी की ओर से दायर याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ, जुबिन प्रसाद और प्रभांशु चतुर्वेदी ने पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि कलेक्टर ने 14 अक्टूबर 2022 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर शहर भर में हुक्का बार एवं लाउंज के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया था.
28 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
दलील दी गई कि अति आवश्यक परिस्थितियों में ही धारा 144 के तहत ऐसा आदेश जारी किया जा सकता है. हुक्का बार के संचालन में कोई भी ऐसी आपात स्थिति नहीं थी. दरअसल, यह कार्रवाई एसीएस के उस बयान के बाद की गई जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश में हुक्का बार पर प्रतिबंध के लिए नया कानून लाएंगे. इस मामले पर हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी.
राज्य में शिवराज की सरकार नशा के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रह है. पिछले दिनों गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि हुक्का बार और लाउंज पर सख्ती से रोक लगाने के लिये सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 में संशोधन किया जाएगा.