जिला प्रशासन ने लोगो से देवउठनी ग्यारस एवं विशेष तिथियों पर होने वाले विवाह में बाल विवाह नहीं करने की अपील की
छतरपुर
लोगों से अपील की गई है कि बाल विवाह होने की सूचना निकटतम थाने सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, टोल-फ्री नम्बर पर दें।जिला महिला बाल विकास अधिकारी राजीव सिंह ने लाडो अभियान के तहत बाल विवाह को रोकने के लिये सामूहिक विवाह करवाने वाले आयोजकों, प्रिंटिग प्रेस ऑनर्स, हलवाई, सामाजिक धर्म गुरूओं, मैरिज हाउस के मालिकों से अपील की है कि बालक एवं बालिकाओं के बालिक होने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवाएं प्रदान करें। मुद्रकों से अपील की गई है कि वैवाहिक पत्रिका में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि वर-बधु बालिक है। आयु प्रमाण के लिये स्कूल की अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र एवं आंगनवाड़ी केन्द्र के रिकार्ड से मिलान करे। इसके लिये मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य किया जायेगा।
बाल विवाह रोकने के लिये जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। जिसक दूरभाष क्र. 07682-243590, मोबाइल नम्बर 8435503196, 8516841808 सहित कॉल सेंटर दूरभाष नम्बर 07682-181 चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098 के अलावा डायल 100 पर भी सूचना दी जा सकेगी।
खण्ड स्तरों पर भी नियंत्रण कक्ष बनाये गये है। राजनगर में रजनी शुक्ला का मोबइल नम्बर 9343219162, बड़ामलहरा आनंद तिवारी 9893130416, बिजावर राजकुमार बागरी 7389856220, बक्स्वाहा हेमलता सिंह 8269722375 , ईशानगर मंजू जैन 9993339960, गौरिहार अुनराग दुबे 9644115500, लवकुशनगर नसीर छीपा 9584913805, नौगांव अनिल नामदेव 9406904121 तथा नेहा जैन 7974116644 और छतरपुर शहर हेतु विक्रम सिंह 9165848289 के मोेबाइल पर बाल विवाह संबंधी सूचना दी जा सकती है।