March 13, 2026

शादी सीजन में होटल मालिकों के लिए नई पाबंदियां, सरकार ने जारी किए कड़े निर्देश

0

रूपनगर 
शादी के सीजन के बीच होटल, ढाबों, सराओं और रेस्टोरैंट में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी न रखने पर संज्ञान लेते हुए, जिला मैजिस्ट्रेट वरजीत वालिया ने संबंधित प्रतिष्ठानों के मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे अब प्रत्येक व्यक्ति से 5 प्रकार के पहचान पत्र प्राप्त करें और इस रिकॉर्ड के संबंध में एक रजिस्टर बनाए रखें ताकि जिले में कोई अप्रिय घटना न घटे।

वरजीत वालिया ने बताया कि इन स्थानों पर ठहरने वाले व्यक्तियों के संबंध में एक रजिस्टर बनाए रखा जाएगा और उस व्यक्ति से पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसैंस, भारत सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र/पब्लिक लिमिटेड जैसे 5 प्रकार के पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। कंपनियों के कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र/बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक/पैन कार्ड, भारत के महापंजीयक द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा योजना के अंतर्गत जारी जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज़, सांसदों/विधायकों/विधानसभा सदस्यों को जारी अधिकारी कार्ड और आधार कार्ड।

सार्वजनिक स्थानों पर 5 या अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध
जिला मैजिस्ट्रेट रूपनगर ने रूपनगर जिले में सार्वजनिक स्थानों पर 5 या अधिक लोगों के एकत्रित होने, रैलियां निकालने, धरना देने आदि पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश अर्धसैनिक बलों, सैन्य बल और सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के जमावड़े, धार्मिक समारोहों, विवाह या निजी समारोहों और मृतकों के दाह संस्कार, और जुलूसों/सभाओं/धरनों पर लागू नहीं होंगे, जिनके लिए प्रबंधकों के लिखित अनुरोध पर संबंधित उप-मंडल मैजिस्ट्रेट/सक्षम पुलिस अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त की गई हो।

नंबर प्लेट बनाते और नंबर लिखते समय रजिस्टर रखने के निर्देश
जिले में बदमाश, गैंगस्टर मोटरसाइकिल/स्कूटर/कार/वाहनों पर फर्जी नंबर लगाकर लूटपाट व अन्य अपराध करते हैं, जिससे उन्हें गिरफ्तार करना मुश्किल हो जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए, जिला मैजिस्ट्रेट रूपनगर वरजीत वालिया ने बताया कि जिला रूपनगर की सीमा में बिना रजिस्टर बनाए नंबर प्लेट लगाने और नम्बर लिखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में, जिले में नंबर प्लेट बनाने और नंबर लिखते समय रजिस्टर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
 
प्लास्टिक लिफाफों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध
उक्त आदेशों के तहत, जिला मैजिस्ट्रेट ने जिले में प्लास्टिक लिफाफों के निर्माण, वितरण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने पंजाब प्लास्टिक और कैरी बैग (निर्माण, उपयोग और निपटान) नियंत्रण अधिनियम-2005 के तहत प्लास्टिक लिफाफों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।

शाम 7 से सुबह 6 बजे तक गोवंश की ढोया ढुआई पर पूर्ण प्रतिबंध
जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं रूपनगर जिले में शाम 7 से सुबह 6 बजे तक गोवंश की ढोया ढुआई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रहा हूं और मैंने उन लोगों को आदेश दिया है जिन्होंने गोवंश रखा है, वे पशुपालन विभाग के साथ पंजीकरण करवाएं। जिन लोगों के पास पशु हैं, वे अपने पशुओं का पंजीकरण संबंधित क्षेत्र के पशुपालन अधिकारी के पास अवश्य करवाएं ताकि भविष्य में पशुओं को लेकर कोई अप्रिय घटना न घटे और पशुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा सकें।

सैन्य रंग की जीपों/मोटरसाइकिलों/मोटर वाहनों के प्रयोग व संचालन पर प्रतिबंध
उक्त आदेशों में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति रूपनगर जिले में जैतूनी हरे (सैन्य रंग) रंग की जीपों/मोटरसाइकिलों/मोटर वाहनों का प्रयोग नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि कोई भी गैर-सामाजिक तत्व सैन्य वर्दी व जैतूनी हरे रंग (सैन्य रंग) का प्रयोग करके हिंसक घटनाएं कर सकते हैं, जिसके चलते आम जनता को इन रंगों का प्रयोग न करने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह आदेश सैन्य अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *