August 13, 2026

थाना सुपेला जिला दुर्ग की कार्यवाही, एक ही बुलेट पर 34000 का चालान

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थाना सुपेला क्षेत्रान्तर्गत मॉडिफाइड साईलेन्सर, प्रेशर हार्न का उपयोग करते हुए बिना हेलमेट एवं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के बुलेट चलाने वाले नाबालिग व वाहन स्वामी के विरूध्द मोटर व्हीकल एक्ट कार्यवाही

:-मोटरसाइकिल ज़ब्त कर प्रकरण माननीय न्यायालय किया गया पेश

:-माननीय न्यायालय द्वारा बुलेट चालक एवं स्वामी दोनों 34000( चौतीस हज़ार)रुपये के अर्थदंड से किया गया दंडित

दिनांक 31.10-2025 को वाहन चेकिंग के दौरान बुलेट क्रमांक सी जी 07 एएक्स 6700, का चालक मोटरसाइकिल को अनियंत्रित गति से सायलेन्सर से फटाके जैसी तेज आवाज निकालते हुआ चला रहा था जिसे रोकने का इसारा करने पर भी नहीं रोककर भागने लगा

जिसे दौड़ा कर रोका जाकर चेक करने पर वाहन में मोडिफाई साईलेन्सर लगाकर फटाका जैसा आवाज निकलना , व प्रेशर हार्न लगा होना बिना हेलमेट एवं बिना लाइसेंस के नाबालिग द्वारा बुलेट मोटर साइकिल चलाना पाया गया

जिसपर नाबालिग वाहन चालक एवं वाहन मालिक सुभाष विजेकर पिता संजु विजेकर उम्र 19 साल निवासी सुपेला दोनो के उपर ईस्तगाशा क्रं0 1486/2025 धारा 190(2), 182ए, 190(2), 184, 179/194, मोटर व्हीकल्स एक्ट की कार्यवाही कर वाहन जब्त कर इस्तगासा न्यायालय पेश किया गया

माननीय न्यायालय द्वारा वाहन चालक एवं मालिक दोनो के उपर 34000 रूपये के भारी अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त कार्यवाही में थाना सुपेला पुलिस का सराहनीय योगदान रहा।

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