November 25, 2024

ज्ञानवापी “ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर”की पूजा की अनुमति पर फैसला टला

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 वाराणसी

 ज्ञानवापी केस में वाराणसी की अदालत में मंगलवार को होने वाली सुनवाई टल गई। आज कोर्ट इस मुद्दे पर अपना अहम फैसला सुनाने जा रही थी कि हिंदू पक्ष को मस्जिद में मिली शिवलिंग नुमा आकृति की पूजा की अनुमति मिलेगी या नहीं? अब अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। उस दिन सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट हिंदू पक्ष की तीन मुख्य मांगों पर फैसला सुनाएंगे। इनमें स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की प्रार्थना तत्काल शुरू करने, पूरे ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने और ज्ञानवापी परिसर के अंदर मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति शामिल है।

इससे पहले वाराणसी की अदालत ने कथित 'शिवलिंग' की 'वैज्ञानिक जांच' की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद हिंदू पक्ष ने उस ढांचे की कार्बन डेटिंग की मांग की थी, जिसके बारे में दावा है कि वह ज्ञानवापी मस्जिद के वजुखाना के अंदर पाया गया शिवलिंग है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जो ढांचा मिला वह एक 'फव्वारा' है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस पूरे हिस्से को संरक्षित कर दिया गया है।

खारिज हो चुकी है कार्बन डेटिंग की मांग

हिंदू पक्ष द्वारा शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग को कोर्ट द्वारा खारिज किया जा चुका है। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विष्णु जैन ने तब कहा था कि कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया है। हम इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां इसे चुनौती देंगे। हिंदू पक्ष के एक अन्य वकील मदन मोहन यादव ने कहा था, हालांकि कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया है, लेकिन हाईकोर्ट जाने का विकल्प उपलब्ध है और हिंदू पक्ष उच्च न्यायालय के समक्ष भी बात रखेगा।

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