September 25, 2024

रणथंभौर में संगीत कार्यक्रम का आयोजन अनुमति मिलने के बाद ही हो – एनजीटी

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जयपुर
 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने निर्देश दिया है कि राजस्थान में रणथम्भौर बाघ अभयारण्य के पास प्रस्तावित संगीत उत्सव का आयोजन आवश्यक अनुमति मिलने के बाद और एक संयुक्त समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप की जाए। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पास की गतिविधियों से वन्यजीवों को नुकसान नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.के. गोयल (सेवानिवृत्त), पार्क से लगभग 5 किमी दूर एक होटल में प्रस्तावित 'रणथंभौर महोत्सव' के संबंध में स्वत: संज्ञान शिकायत सुन रहे थे।

हाल के आदेश में, ग्रीन कोर्ट ने देखा कि इस तरह के मामले में एक वैधानिक नियामक द्वारा एक सूचित निर्णय किसी भी स्पष्ट अनुमति के अभाव में आवश्यक है जब घटना टाइगर रिजर्व से 10 किमी के भीतर हो। इवेंट मैनेजमेंट फर्म ने ट्रिब्यूनल को बताया कि फेस्टिवल में सुबह और शाम के समय वन्यजीव सफारी, दिन के दौरान कला और शिल्प मेला, शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक संगीत और शाम 6 से 9.30 बजे तक लोक संगीत शामिल हैं, एम्फीथिएटर और हाथी कुंड में ध्वनिक संगीत प्रदर्शन, और रात 9.30 बजे ध्वनि रहित कार्यक्रम (हेडफोन का उपयोग करके, बिना शोर के)।

हालांकि, ट्रिब्यूनल ने कहा कि वन्यजीव विभाग से कोई अनुमोदन लिया हो तो प्रस्तुत करें, इवेंट मैनेजमेंट फर्म द्वारा ऐसा कोई अनुमोदन नहीं दिखाया गया। ट्रिब्यूनल ने कहा, इस प्रकार, यह दावा करना कि सभी मंजूरी ले ली गई है, बढ़ा-चढ़ा कर किया गया दावा है। आगे यह भी कहा गया है कि वन्यजीव पर घटना के प्रभाव के किसी भी मूल्यांकन के अभाव में भी घटना पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, यह भी अस्वीकार्य है।

आदेश में कहा गया है कि पार्क के आसपास की गतिविधियों को विनियमित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वन्यजीवों को कोई नुकसान न हो। यह स्वीकार करना मुश्किल है कि इस तरह के आयोजनों की वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है। किसी भी वैधानिक नियामक या यहां तक कि पीपी (प्रबंधन) द्वारा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है कि इस आयोजन का वन्यजीवों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

तदनुसार, हम निर्देश देते हैं कि आयोजन केवल तभी आयोजित किया जा सकता है जब इसकी अनुमति दी गई हो और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, भारत सरकार और मुख्य वन्यजीव वार्डन, राजस्थान की संयुक्त समिति द्वारा वन्यजीव और पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव पर विचार करने के बाद निर्धारित शर्तों के अधीन। इसमें यह भी कहा गया है कि निर्णय शीघ्रता से लिया जाए।

 

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