सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन हुआ
- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 की दी जानकारी
भोपाल
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बुधवार को निर्वाचन सदन मध्यप्रदेश सभागार में 9 नवंबर से शुरू हुए मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 में होने वाली गतिविधियों के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के सभी 64 हजार 100 मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया गया है। सभी जिला और तहसील स्तर पर मतदाता जागरूकता की गतिविधियाँ की गई। रैली और दौड़ के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। नवंबर माह में 4 दिन विशेष शिविर लगाए जाएंगे। शनिवार और रविवार को होने वाले विशेष शिविरों में बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्रों में आने वाले गाँवों में भ्रमण करेंगे। इस दौरान जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा होगा, उनका नाम सूची में जोड़ा जाएगा। बीएलओ एक माह तक कार्य-दिवस में सुबह से शाम तक मतदान केंद्रों में उपस्थित रहेंगे। 9 नंवबर से 8 दिसंबर तक दावा आपत्ति ली जाएगी और 26 दिसंबर तक प्राप्त हुए आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। इसके बाद 5 जनवरी 2023 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीईओ राजन ने कहा कि एक अक्टूबर 2023 की स्थिति में यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो रहा है तो वह नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन दे सकता है। जिस दिन वह 18 वर्ष का हो जाएगा उसका नाम जुड़ जाएगा। उसे दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी।
1950 पर करें संपर्क
सीईओ राजन ने कहा कि निर्वाचन से संबंधित किसी भी कार्य और समस्या के समाधान के लिए सीईओ एमपी इलेक्शन के टोल फ्री नंबर 1950 पर काल कर जानकारी ली जा सकती है।
ऑनलाइन-आफलाइन भी कर सकते हैं आवेदन
पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीईओ राजन ने कहा कि युवा मतदाता जिनकी उम्र 18 साल हो गई है और नाम नहीं जुड़ पाया है वे युवा वोटर हेल्पलाइन एप और एनवीएसी डॉट इन पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आवेदक को फॉर्म भर कर बीएलओ को देना होगा।