November 27, 2024

समर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए नई नीति तैयार कर रही सरकार

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भोपाल

मध्यप्रदेश को नक्सलमुक्त करने अब राज्य सरकार सालों बाद आत्मसमर्पण करने के लिए प्रोत्साहित करने पुरानी पॉलिसी में आमूल-चूल परिवर्तन करने जा रही है। चार राज्यों की इसके लिए बनी पॉलिसी का अध्ययन करने के बाद इनसे बेहतर पॉलिसी मध्यप्रदेश के लिए तैयार की जा रही है। नई नीति में न केवल नक्सलियों को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया जा रहा है बल्कि समर्पण पर उन्हें दी जाने वाली राशि में भी भारी-भरकम इजाफा किया जा रहा है।

गृह मंत्रालय ने नक्सली आत्मसमर्पण नीति तैयार करने के लिए छत्तीसगढ़, आंधप्रदेश,  झारखंड, महाराष्टÑ और बिहार जैसे राज्यों की इस संबंध में बनी नक्सली आत्मसमर्पण नीति का बारीकी से अध्ययन कराया है। उसके बाद मध्यप्रदेश की नीति को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। जल्द ही इस पॉलिसी को गृह विभाग कैबिनेट में मंजूरी के लिए पेश करेगा। मध्यप्रदेश में नक्सली आत्मसमर्पण के लिए बीस साल पहले बनी नीति काफी पुरानी हो चुकी है। इस संबंध में अन्य राज्यों में बनी नीतियां काफी प्रभावकारी है। आत्मसमर्पण के लिए पूर्व में तय की गई राशि भी अब काफी कम मानी जा रही है। इसलिए राज्य सरकार नक्सली आत्मसमर्पण के लिए नई नीति तैयार कर रही है। नई नीति को इस तरह लुभावना बनाया जा रहा है ताकि नक्सली गतिविधियों से जुड़े लोग आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित हों। गृह मंत्रालय पिछले एक साल से नई पॉलिसी को तैयार करने में जुटा हुआ है।  नई पॉलिसी आने के बाद मध्यप्रदेश में नक्सली समस्या को कंट्रोल करने में काफी मदद मिल सकेगी।

आकर्षक होगी नई नीति
नक्सली गतिविधियों से जुड़े जो नक्सली ज्यादा पढ़े-लिखे होंगे  और सरकारी विभागों में रिक्त पदों के लिए जरुरी शैक्षणिक अर्हताएं पूरी करते हो उन्हें सरकार सरकारी नौकरी देने का प्रावधान नई नीति में करेगी। तकनीकी योग्यता रखने वाले नक्सलियों के कौशल को निखारने के लिए उन्हें आईटीआई और तकनीकी संस्थाओं में विशेष प्रशिक्षण दिलाने और रोजगार से जोड़ने का प्रावधान भी नई नीति में किया जाएगा। जो नक्सली अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करना चाहेंगे उन्हें राज्य सरकार  बैंको के जरिए राज्य सरकार की गारंटी पर कर्ज भी दिलाएगी और कर्ज वापसी के लिए ब्याज अनुदान देने का भी प्रावधान नई नीति में करेगी। आत्मसमर्पण करने वाले बुजुर्ग व्यक्तियों को जीविकोपार्जन के लिए प्रतिमाह मानदेय के रुप में एक आकर्षक राशि देने का प्रावधान नई पॉलिसी में किया जा रहा है।

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