September 27, 2024

गांव में मोबाइल टावर के लिए 2100 वर्गफुट जमीन अनुमति दिए जाने का प्रावधान

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भोपाल
डिजिटलाईजेशन के दौर में अब राज्य सरकार गांव से लेकर शहरों तक तक दूरसंचार और इंटरनेट सेवाओं की पहुंच सुगम बनाने पर फोकस कर रही है। गांवों में टावर खड़े करने जहां सरकार ने 21 सौ वर्गफुट जमीन पर अनुमति दिए जाने का प्रावधान कर दिया है वहीं शहर और गांवों में फाइव जी नेटवर्क के विस्तार के लिए सुझाव देने सात आईएएस अफसरों को जिम्मेदारी सौप दी है।

गांव-गांव तक इंटरनेट, दूरसंचार सेवाएं पहुंचाने अब राज्य सरकार निजी कंपनियों को ग्रामीण अंचलों में 21 सौ वर्गफिट तक जमीन पर अधोसंरचना निर्माण की अनुमति देगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इसके लिए बनी नीति में संशोधन कर दिया है। भारत सरकार के संचार मंत्रालय द्वारा सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) के अंतर्गत शामिल गांवों में  दूरसंचार अवसंरचना स्थापित किए जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 21 सौ वर्गफुट तक की उपयुक्त भूमि हेतु अनुमति दी जा सकेगी।

इस आदेश के जारी होने से ग्रामीण अंचलों में दूरसंचार सेवा, इंटरनेट सेवा अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस  या डाटा पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अधोसंरचना की स्थापना करना और सुगम हो जाएगा। अभी तक इंटरनेट सेवाओं के लिए टावर खड़े करने के लिए अनुमति लेने में काफी समय लग जाता है। अब इस प्रावधान के हो जाने से इन सुविधाओं का विस्तार किया जा सकेगा।

सात आईएएस को जिम्मेदारी
शहर में 5 जी नेटवर्क को रोलआउट करने के लिए आवश्यक सुझाव  प्रदान करने के लिए सात आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी देते हुए समिति गठित कर दी है। इस समिति मे मुख्य सचिव, राजस्व, उर्जा, लोक निर्माण, नगरीय विकास एवं आवास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों के प्रमुख सचिव तथा मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम के प्रबंध संचालक, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर  प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के नामांकित दो सदस्यों को शामिल किया गया है।

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